Home राज्यDelhi ‘शंबू बॉर्डर खोलें और यातायात करें सुचारू’, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सुनाया फरमान

‘शंबू बॉर्डर खोलें और यातायात करें सुचारू’, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सुनाया फरमान

by Live Times
0 comment
'किशोरियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC के फैसले को किया रद्द

Shambhu Border News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने का आदेश दिया है.

12 July, 2024

Shambhu Border News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तत्काल हटाने का आदेश दिया है. हरियाणा पुलिस ने पंजाब से आ रहे किसानों को रोकने के लिए फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे. दरअसल, संयुक्त किसान मोर्चा ( SKM) और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी.

कोई राज्य कैसे राजमार्ग को अवरुद्ध कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को लोगों के लिए अनुकूल करना सरकार की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का आदेश दिया है.

हाई कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर को खोलने का दिया था आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था. इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है. किसानों की मांग केंद्र सरकार से है. उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट है.

यह भी पढ़ें : ब्रेकिंग से लेकर लेटेस्ट ट्रेंडिंग खबरों तक, भारत का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल

You may also like

LT logo

Feature Posts

Newsletter

@2025 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?