Home Latest News & Updates सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक हटाई, मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में फिर शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक हटाई, मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में फिर शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया

by Sanjay Kumar Srivastava
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पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार संस्थानों को मान्यता प्रदान करते हैं और प्रवेश प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं. उच्च न्यायालय के आदेश ने सब कुछ ठप कर दिया है.

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया. 16 जुलाई को जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने विधि छात्रसंघ द्वारा दायर याचिका पर 2023-24 और 2024-25 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए चल रही मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. एमपी उच्च न्यायालय ने विधि छात्र संघ द्वारा दायर याचिका पर ध्यान देने के बाद पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ को मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने कुछ विधि छात्रों द्वारा दायर याचिका पर ऐसा कठोर आदेश पारित किया है, जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है.

कानून के छात्र की याचिका पर उठाया सवाल

वरिष्ठ वकील ने कोविड-19 महामारी का हवाला दिया और कहा कि महामारी के कारण राज्यों में कुछ पैरामेडिकल पाठ्यक्रम समय पर शुरू नहीं हो सके. उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार संस्थानों को मान्यता प्रदान करते हैं और प्रवेश प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं. उच्च न्यायालय के आदेश ने सब कुछ ठप कर दिया है. कानून के छात्र ऐसी याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? सीजेआई ने पूछा और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. सीजेआई ने पैरामेडिकल काउंसिल की याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किए.

हाईकोर्ट ने समय-सीमा को पाया अतार्किक

उच्च न्यायालय ने समय-सीमा को अतार्किक पाया और सवाल उठाया कि संस्थान 2023-24 के शैक्षणिक सत्र 2025 में कैसे शुरू कर सकते हैं, जबकि पाठ्यक्रम शुरू होने के समय उनका अस्तित्व ही नहीं था. उसने पैरामेडिकल काउंसिल के 14 जुलाई के आदेश की जांच की, जिसमें 166 संस्थानों को 2023-24 के लिए पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, उच्च न्यायालय ने बताया कि ये पाठ्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक चलने वाले थे और संस्थानों के लिए मान्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 थी. पीठ ने पूर्वव्यापी मान्यता पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सभी तर्कों और संवेदनशीलता को झुठलाता है और एक समझदार व्यक्ति की समझदारी पर सवाल उठाता है कि इन संस्थानों को 2023-24 के पाठ्यक्रम 2025 में कैसे शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है.

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