Supreme Court on SandeshKhali: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ममता सरकार द्वारा दायर याचिका को स्थगित कर दिया है.
29 April, 2024
Supreme Court on SandeshKhali: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार द्वारा दायर याचिका को स्थगित कर दिया है. इस याचिका में संदेशखाली में जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का आदेश CBI को दिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी इस जांच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी. सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसे स्थगित कर दिया गया.
हाई कोर्ट के टिप्पणियों से हैं परेशान
जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पूछा कि ‘राज्य को कुछ निजी लोगों के हितों की रक्षा के लिए याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए?’ राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे हाई कोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों से हैरान और परेशान हैं. वकील ने कहा, ‘राज्य सरकार के बारे में टिप्पणियां हैं और ये अनुचित है क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी कार्रवाई की है.’
मामले की सुनवाई जुलाई में करेगी कोर्ट
राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में कहा कि इस मामले की सुनवाई एक-दो हफ्ते के बाद की जा सकती है क्योंकि उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारी हैं जिसे वे दाखिल करना चाहते हैं.पीठ अब मामले की सुनवाई जुलाई में करेगी. सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं.
पहले से ही CBI कर रही मामले की जांच
याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशानिर्देश के सीबीआई को जरूरी सहायता देने का निर्देश दिया है. ऐसा करना संदेशखाली क्षेत्र में किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के समान है. बता दें कि संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और पांच जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन एफआईआर दर्ज की हैं.
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