Home Latest News & Updates महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को कोर्ट ने सुनाई 1 महीने जेल की सजा, 2019 में किया था कीचड़ कांड

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को कोर्ट ने सुनाई 1 महीने जेल की सजा, 2019 में किया था कीचड़ कांड

by Neha Singh
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Nitesh Rane Sentenced Jail (2)

Nitesh Rane Sentenced Jail: महाराष्ट्र के मंत्री नेता नितेश राणे को कोर्ट ने एक एक महीने की जेल की सजा सुनाई है. उन्होंने 2019 में एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंककर उसकी बेइज्जती की थी.

28 April, 2026

सिंधुदुर्ग की एक कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और BJP नेता नितेश राणे को एक महीने के जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 2019 में NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ डालने के एक मामले में एक महीने की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. हालांकि सोमवार को सजा सुनाए जाने के बाद, कोर्ट ने बाद में राणे की सजा सस्पेंड कर दी, जिससे उन्हें ऊपरी कोर्ट में अपील करने का समय मिल गया, जबकि मामले के 29 दूसरे आरोपियों को बरी कर दिया गया.

‘कानून को हाथ में लेना गलत’

एडिशनल सेशन कोर्ट के जज वी एस देशमुख ने कहा, “भले ही राणे का इरादा काम की खराब क्वालिटी और लोगों को हो रही परेशानी के खिलाफ आवाज उठाना था, लेकिन उन्हें पब्लिक में किसी सरकारी कर्मचारी को बेइज्जत या बेइज्जत नहीं करना चाहिए था. जज ने कहा, “अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं, तो सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी इज्जत से नहीं कर पाएंगे.” इस काम को “पावर का गलत इस्तेमाल” बताते हुए, कोर्ट ने कहा कि “ऐसी आदत पर रोक लगाना समय की मांग है.”

क्या था पूरा मामला

पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे उन 30 लोगों में शामिल थे जिन पर दंगा करने, सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिए हमला करने और क्रिमिनल साजिश समेत कई अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे. जब यह घटना हुई, तब वह विपक्षी कांग्रेस में थे. नितेश राणे समेत सभी आरोपियों को इन अपराधों से बरी कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट को ज़्यादातर दावों को साबित करने के लिए सबूत काफी नहीं मिले. हालांकि, कोर्ट ने मंत्री को इंडियन पीनल कोड की धारा 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) के तहत दोषी पाया और उन्हें एक महीने की जेल की सजा सुनाई.

इंजीनियर पर फेंका था कीचड़

उस समय कांग्रेस MLA नितेश राणे ने 4 जुलाई, 2019 को मुंबई-गोवा हाईवे को चौड़ा करने के काम का इंस्पेक्शन करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सब-डिवीजनल इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को कंकावली में गाड नदी पर बने एक पुल पर बुलाया था. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, सड़क के काम की खराब क्वालिटी और पानी भरने से परेशान होकर विधायक और उनके समर्थकों ने इंजीनियर से बहस की. उन्होंने शेडेकर पर गंदा पानी डाला और उसे सबके सामने कीचड़ में चलने के लिए मजबूर किया. कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों को देखने के बाद कहा कि मुखबिर (पीड़ित) नेशनल हाईवे अथॉरिटी में एक ऊंचे पद पर था.

कोर्ट ने कहा, “इसके बावजूद, उसे सबके सामने गंदे पानी से चलने के लिए मजबूर किया गया. इससे निश्चित रूप से उसकी बेइज्जती हुई.” जज ने कहा कि नितेश राणे का शेडेकर को गंदे पानी से चलने के लिए मजबूर करना “जानबूझकर मुखबिर की बेइज्जती करने के अलावा और कुछ नहीं था और उसे पब्लिक पीस तोड़ने के लिए उकसाना था.

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News Source: PTI

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