Home राज्य दिल्ली हाईकोर्ट की दरगाह के पास अवैध निर्माण पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट की दरगाह के पास अवैध निर्माण पर रोक

by Farha Siddiqui
0 comment
दिल्ली में भीषण गर्मी पर HC ने की टिप्पणी, कहा वो दिन दूर नहीं जब शहर बंजर रेगिस्तान बन जाएगा

17 January 2024

कोर्ट का निजामुद्दीन दरगाह के पास अवैध निर्माण पर बड़ा आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र संरक्षित बाराखंभा मकबरे और निजामुद्दीन बावली के पास बन रहे, गेस्ट हाउस के निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब यहां कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस और दिल्ली नगर निगम को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आखिर आप लोग निर्माण कार्य को रोकने में असफल क्यों हो रहे हैं। इस स्मारक को  केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है।

हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश

हाईकोर्ट ने दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में उन सभी पर भी कार्रवाई की मांग की गई थी जो निर्माण कार्य को नहीं रोक पाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस संपत्ति पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस और एमसीडी को कहा गया, कि ये सुनिश्चित करें, कि किसी भी हालत में दोनों स्मारकों के पास स्थित अनधिकृत गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य ना हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत के ये हो ही नहीं सकता है।

2018 में गेस्ट हाउस को किया गया था सील

बाराखंभा मकबरे और निजामुद्दीन बावली केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है। ऐसे में यहां कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। लेकिन पिछले कुछ समय से इन दोनों स्मारकों के 50 मीटर के अंदर गेस्ट हाउस का निर्माण चल रहा है। जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गेस्ट हाउस को ध्वस्त करने की मांग कि गई था। 2018 में ही इस गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया था, लेकिन अनधिकृत निर्माण चलता रहा।

यह भी पढ़ें – राज्यों की खबरें, क्षेत्रीय समाचार, क्षेत्रीय ताज़ा खबरें, राज्य हिंदी समाचार

You may also like

LT logo

Feature Posts

Newsletter

@2025 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?