Home राज्यDelhi SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- सिर्फ दीवाली पर ही पटाखों पर बैन का आदेश क्यों ?

SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- सिर्फ दीवाली पर ही पटाखों पर बैन का आदेश क्यों ?

by Rashmi Rani
0 comment
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की लगाई फटकार, कहा- सिर्फ दीवाली पर ही पटाखों पर बैन का आदेश क्यों ?

Supreme Court :सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दीवाली तक ही क्यों सीमित है?

Supreme Court : दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार की फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दीवाली तक ही क्यों सीमित है? इसको साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो महज एक दिखावा है. कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने पटाखों की गैरकानूनी स्टोरेज पर कोई कार्रवाई की है.

25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 25 नवंबर तक कोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह बताने के लिए कहा कि आखिर दिल्ली सरकार में पटाखों के बैन को लेकर अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं. इसके साथ दिल्ली पुलिस को इसको लेकर STF का गठन करने का भी आदेश दिया गया है.

एसएचओ को बताया जिम्मेदार

कोर्ट ने इस नियम को लागू कराने के लिए एसएचओ को जिम्मेदार बनाने के लिए कहा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी धर्म ऐसी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है, जिससे की प्रदूषण फैले. हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो पूरे साल पटाखों पर बैन लगाने के बारे में विचार कर रही है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इसको लेकर ⁠25 नवंबर फैसला ले लें.

यह भी पढ़ें : New CJI : देश के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिलाई शपथ

You may also like

LT logo

Feature Posts

Newsletter

@2025 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?