Home Latest News & Updates योगी सरकार किन लोगों को देगी 30 हजार रुपए की सहायता, किन नियमों का करना होगा पालन; जानें पूरी डिटेल

योगी सरकार किन लोगों को देगी 30 हजार रुपए की सहायता, किन नियमों का करना होगा पालन; जानें पूरी डिटेल

by Live Times
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UP News: प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने वाली है.

UP News: प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने वाली है.

UP News: प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार की बड़ी सौगात मिलने वाली है. इस योजना के चलते मकान बनाने के लिए मध्य आय वर्ग वालों को भी पात्रता में शामिल करते हुए अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30 हजार रुपये, परित्यक्त और विधवाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. नगर विकास विभाग के जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है. वहीं, 12 महीनें में मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे.

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने दी मंजूरी

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है, लेकिन उनके बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है. ऐसा माना जा रहा है कि पारित प्रस्तावों में से महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी दी जाएगी.

मकान को लेकर ये है नियम

अब राज्य सरकार बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को अतिरिक्त राशि देकर उनकी सहायता करेगी. यहां बता दें कि मकान 5 साल तक न तो बेचे जा सकेंगे और न ही दूसरे के नाम पर किया जाएगा. इस योजना को चार श्रेणियों में बांटा गया है जैसे- ब्याज सब्सिडी, लाभार्थी के व्यक्तिगत रूप से आवास निर्माण, भागीदारी में सस्ती दर पर आवास और किफायती किराये की आवास योजना शामिल है.

कितने रुपयों तक का ले सकते हैं लोन

गौरतलब है कि ब्याज सब्सिडी योजना में लोन लेने वालों को बैंकों से 2.50 लाख रुपये तक की धनराशि मिलेगी. दूसरी योजना में अपनी 30 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये अनुदान. वहीं, तीसरी योजना में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के बनाए गए भवनों के लिए दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ ही मध्य आय वर्ग को 2.50 लाख रुपये तक छूट मिलेगी. योजना में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, विधवा, अविवाहित महिलाओं, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी.

इस आधार पर होगा चयन

यहां बता दें कि योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनका देश में कहीं अपना कोई मकान नहीं हो. इस योजना के तहत एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और पुत्री को माना जाएगा. योजना में विधवा, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी. योजना के तहत सफाई कर्मचारी, पीएम स्वनिधि योजना में लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आने वाले कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक, झुग्गियों व चालों में रहने वाले परिवारों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को चिह्नित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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