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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ‘आप’ को मिली जीत

by Rashmi Rani
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आप को मिली जीत

20 Feb 2024

कुलदीप कुमार को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विवाद को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मतपत्रों को देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अवैध करार दिए गए 8 बैलेट पेपर पर कुलदीप कुमार का नाम हैं। इन पर एक लाइन लगाई गई थी। मेयर इलेक्शन का पूरा वीडियो भी देखा गया। सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के वोटों की गिनती दोबारा होनी चाहिए। इन 8 वोटों को वैध मानकर गिनती में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद नतीजे घोषित किए जाने चाहिए। कोर्ट ने इसके बाद फैसला पढ़ना शुरू किया और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार टीटा को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया है ।

आप को मिली बड़ी जीत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने जमकर जश्न मनाया। उन्होंने इस दौरान फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया । वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद।

कुलदीप यादव की याचिका पर हुई थी सुनवाई

न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव में पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। कुमार ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में मतपत्रों की जांच की गई। बता दें कि न्यायालय ने खरीद-फरोख्त होने का जिक्र करते हुए सोमवार को कहा था कि वो चंडीगढ़ महापौर चुनाव के मतपत्रों और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो-रिकॉर्डिंग का अवलोकन करेंगे।

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