Home Top News एक्टिव डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन! प्रवासी बच्चों के लिए कानूनी सहायता में की कटौती; जानें मामला

एक्टिव डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन! प्रवासी बच्चों के लिए कानूनी सहायता में की कटौती; जानें मामला

by Sachin Kumar
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Donald Trump Action Legal aid migrant children stopped

Donald Trump Action : अकेशिया सेंटर फॉर जस्टिस का मानना है कि वह कानूनी रूप से 26 हजार प्रवासी बच्चों को मदद पहुंचाता है. साथ ही बच्चों की सहायता करने के लिए देश भर में 85 संगठनों का नेटवर्क चलाता है.

Donald Trump Action : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव होकर काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जिसमें माता-पिता या अभिभावक के बिना देश में प्रवेश करने वाले प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता दी जाती थी. माना जा रहा है कि यह उन लोगों के लिए भारी झटका हो सकता है जिनके पास वकील को देने के लिए पैसा नहीं होता है. ट्रंप प्रशासन ने इन बच्चों की सहायता करने वाले कानूनी सेवा प्रदाताओं को काम बंद करने का निर्देश जारी किया.

26 हजार बच्चों का भुगतान करना शामिल

इसी बीच एकेशिया सेंटर फॉर जस्टिस (Acacia Center for Justice) ने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि देश भर में अपने प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से 18 वर्ष से कम आयु के अकेले प्रवासी बच्चों को कानूनी सेवाएं दी जाएंगी. इसके अलावा अपने प्रदाता को एक ओरिएंटेशन भी आयोजित किया जाएगा जिसके तहत लोगों को अपने अधिकारों को जानने के लिए जागरूक बढ़ें. एकेशिया ने कहा कि शुक्रवार को हमें सूचित किया गया था कि यूएस स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग केंद्र द्वारा किए जाने वाले करीब सभी कानूनी कार्यों को समाप्त किया जा रहा है. इसमें करीब 26 हजार बच्चों के लिए वकील का भुगतान करना शामिल है.

85 संगठनों का है एकेशिया नेटवर्क

एकेशिया सेंटर फॉर जस्टिस का कहना है कि वह कानूनी रूप से 26 हजार प्रवासी बच्चों को मदद पहुंचाता है. साथ ही यह बच्चों की सहायता देश भर में 85 संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से की जाती है. इसके अलावा यह संगठन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मदद करता है. लेकिन केंद्र की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं देने वाले फैसले के बाद एकेशिया की तरफ ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है. हालांकि, संगठनों की तरफ से केस दायर करने के बाद फंडिंग बहाल कर दी गई. इसी बीच स्वास्थ्य और मानव सेवा में उप प्रेस सचिव एमिली जी. हिलियार्ड एक ईमेल के माध्यम से कहा कि भाग अधिनियम द्वारा स्थापित कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखता है. साथ ही एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करता है और यह बताता है कि जिन माइग्रेट बच्चों को हिरासत में लिया गया है उनके साथ कैसा व्यवहार करना है.

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