Home राष्ट्रीय Mumbai College Hijab Case: मुंबई के चर्चित कॉलेज में हिजाब नहीं पहन पाएंगीं छात्राएं, HC ने खारिज की याचिका

Mumbai College Hijab Case: मुंबई के चर्चित कॉलेज में हिजाब नहीं पहन पाएंगीं छात्राएं, HC ने खारिज की याचिका

by Rashmi Rani
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Mumbai College Hijab Case

Mumbai College Hijab Case : बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कॉलेज की ओर से हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया.

27 June, 2024

Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शहर के चर्चित कॉलेज के उस आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया, जिसमें कैंपस में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने की मांग की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह उन 9 छात्राओं की ओर दायर की गई याचिका को खारिज करती है. याचिकाकर्ता साइंस कोर्स के सेकंड और थर्ड ईयर की छात्रा हैं.

कॉलेज के आदेश को दी गई चुनौती

छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा कि इस महीने ही डीके मराठे कॉलेज ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी पहनने और किसी भी तरह का बैज लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कॉलेज के इस आदेश को हमने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. छात्राओं ने कहा कि यह आदेश उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि कॉलेज की कार्रवाई मनमानी है.

कॉलेज ने क्या कहा?

वहीं, कॉलेज प्रशासन ने कहा कि उन्होंने हिजाब, नकाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध इसलिए लगाया ताकि एक समान ड्रेस कोड लागू हो सके. इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना नहीं है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है, जिसका मतलब है कि कॉलेज में हिजाब पर बैन नहीं हटेगा.

ये भी पढ़ें – शिक्षा समाचार, Education Latest News In Hindi, एजुकेशन की ताज़ा खबर

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