Home राज्यDelhi ‘बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर जनता के पैसों के दुरुपयोग’, AAP मुखिया केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी FIR

‘बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर जनता के पैसों के दुरुपयोग’, AAP मुखिया केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी FIR

by Divyansh Sharma
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FIR Against Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़े एक्शन लेने का निर्देश दिया है.

FIR Against Arvind Kejriwal: दिल्ली में करारी हार के बाद AAP यानि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं. दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़े एक्शन लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने AAP के मुखिया समेत अन्य लोगों पर FIR दर्ज करने का निर्देश जारी किया है. यह पूरा मामला जनता के पैसों के दुरुपयोग जुड़ा हुआ है.

गुलाब सिंह और नितिका शर्मा भी शामिल

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया है. दरअसल, यह पूरा मामला देश की राजधानी दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने में जनता के पैसे का दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है. दरअसल, साल 2019 में अरविंद केजरीवाल, मटियाला से आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका ए वार्ड की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी.

शिकायत में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने दिल्ली में कई जगहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर जानबूझकर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है. शिकायत में तीनों नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई थी. इसी मामले पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई की गई. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि अदालत की राय है कि CRPC की धारा-156(3) के तहत शिकायतकर्ता का आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है.

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6 साल पहले याचिका की गई थी खारिज

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि संबंधित SHO यानि थाना प्रभारी को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा-3 तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध किया गया है. 6 साल पहले साल 2019 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दाखिल की गई थी. बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग के मामले में अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी.

साथ ही FIR दर्ज कराने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया था. इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी पिछले साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी AAP से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश जारी किया था. अब ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में करारी हार के बाद पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं.

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