Home Latest News & Updates 4 साल बाद उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने कई शर्तें लगाकर दी 7 दिनों की राहत

4 साल बाद उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने कई शर्तें लगाकर दी 7 दिनों की राहत

by Sachin Kumar 18 December 2024, 6:51 PM IST (Updated 18 December 2024, 7:01 PM IST)
18 December 2024, 6:51 PM IST (Updated 18 December 2024, 7:01 PM IST)
Umar Khalid gets interim bail 4 years

Umar Khalid News : जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट का कहना है कि वह अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों से ही मिल सकते हैं.

Umar Khalid News : जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. खालिद पर साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में गंभीर आरोप लगा था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने परिवार में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जेएनयू के पूर्व छात्र को यह जमानत दी है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वह दिल्ली दंगों से जुड़े किसी गवाह और व्यक्ति से मुलाकात नहीं करेंगे.

सोशल मीडिया से बनानी होगी दूरी

कड़कड़डूमा कोर्ट जमानत पर एक शर्त यह भी रखी कि उमर खालिद जेल से बाहर निकलने के बाद सोशल मीडिया से भी दूरी बनाकर रखेंगे. साथ ही वह अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्तों से मिल सकेंगे. किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे. हालांकि खालिद को 3 जनवरी 2025 की शाम तक जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना होगा. बता दें कि उमर खालिद पर 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में कथित बड़ी साजिश रचने का आरोप लगा है.

HC और SC का खटखटाया दरवाजा

दिल्ली दंगों में आरोप लगने के बाद उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया लेकिन बाद में खालिद ने अपनी SLP वापस ले ली. उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपनी दूसरी याचिका दायर की जिसे इस साल की शुरुआत में खारिज कर दिया गया. लेकिन चार साल बाद अपने पारिवारिक कार्यक्रम के लिए शर्तों के साथ कोर्ट ने खालिद को अंतरिम जमानत दे दी हैं लेकिन उन्हें जल्द ही पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर करना होगा.

यह भी पढ़ें- ‘भुगतने होंगे गंभीर परिणाम’, किसान नेता डल्लेवाल की बिगड़ी तबीयत; SC ने दी बड़ी चेतावनी

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