Conversion in UP : यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड को दबोच लिया गया है और अब यूपी एटीएस उसके खिलाफ जांच में जुट गई है. दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने भी मास्टरमाइंड की अवैध जमीनों पर बुलडोजर चला दिया है.
Conversion in UP : उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले लगातार खबरों की सुर्खियों में बने रहते हैं और इस यूपी एटीएस ने एक रैकेट पर अपनी पकड़ बनाई है जिसमें दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन किया जाता था. इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है. इसी बीच एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जिला प्रशासन ने यूपी एटीएस ने जिस धर्मांतरण रैकेट करने वाले जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है उसके द्वारा कथित तौर पर अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन पर करीब 80 फीसदी अवैध निर्माणों को ढहा दिया. उन्होंने आगे कहा कि अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगा जब तक जमीन पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती है.
छंगुर और सहयोगी को किया गिरफ्तार
अतिक्रमण मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने बतााया कि मध्यपुर गांव में छांगुर बाबा के खिलाफ सरकारी जमीन हड़पने की शिकायत मिली थी और इसके बाद जब जांच की गई तो आरोप सही पाया गया. इसके बाद यूपी एटीएस ने बुधवार को जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को एक हफ्ते की हिरासत में लिया गया. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. छांगुर बाबा और नसरीन को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अन्य सहयोगियों नवीन उर्फ जमालुद्दीन और जलालुद्दीन के बेटे महबूब को अप्रैल में ही दबोच लिया गया था. वहीं, पुलिस का आरोप है कि आरोपियों ने हिंदू और गैर-मुस्लिम समुदायों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए संगठिन तरीके से काम किया.
कई धाराओं में दर्ज किया गया केस
जांचकर्ताओं का आरोप है कि जांचकर्ताओं का आरोप है कि रैकेट ने गरीब, मजदूरों, विधवाओं और कमजोर तबके के लोगों को निशाना बनाया गया है. साथ ही आर्थिक प्रलोभन देकर गुमराह किया गया या फिर शादी का प्रस्ताव देकर बरगलाया गया. दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज के विरुद्ध, बल्कि राष्ट्र के विरोध में भी हैं. उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों और उनके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. लखनऊ के गोमतीनगर स्थित एटीएस पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में बीएनएस धारा 121ए (राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना), 153ए (शत्रुता को बढ़ावा देना), 417 (धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत आरोप शामिल हैं.
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