मुकदमे के दौरान सरकारी वकील ने तर्क दिया कि एक मां द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मासूम बच्चों को डुबोने की साजिश रचना दुर्लभतम है.
Auraiya (UP): उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की एक अदालत ने एक महिला को 2024 में अपने तीन नाबालिग बच्चों को सेंगर नदी में डुबोकर मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है, जबकि उसके प्रेमी को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. महिला के नौ वर्षीय बेटे, जो इस जानलेवा हमले में बच गया था, ने इस मामले में अहम गवाही दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद ने गुरुवार को प्रियंका को अपने ही बच्चों की हत्या का दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई.
प्रेमी ताउम्र रहेगा जेल में
उसके प्रेमी आशीष उर्फ डैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. मुकदमे के दौरान सरकारी वकील ने तर्क दिया कि एक मां द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मासूम बच्चों को डुबोने की साजिश रचना दुर्लभतम है. अदालत ने प्रेमी आशीष पर 1 लाख और आरोपी प्रियंका पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया कि संयुक्त जुर्माने की राशि का 75 प्रतिशत जीवित बच्चे सोनू को दिया जाए. पुलिस के अनुसार, प्रियंका अपने पति की मृत्यु के बाद आशीष के साथ संबंध में थी.
बच्चों को खिलाया नशीला पदार्थ
प्रियंका 27 जून, 2024 को, प्रियंका आशीष के साथ अपने चार बेटों – सोनू (9), माधव (6), आदित्य (4) और मंगल (2) को लेकर देवरपुर में सेंगर नदी के किनारे गई. उसने बच्चों को एक-एक करके पानी में फेंकने से पहले नशीला पदार्थ खिला दिया. जबकि स्थानीय लोग सबसे बड़े लड़के सोनू को बचाने में कामयाब रहे. जबकि तीन छोटे बच्चे डूब गए. घटना के बाद पुलिस ने प्रियंका और आशीष दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में कोर्ट में सोनू ने अपनी मां के खिलाफ महत्वपूर्ण गवाही दी. आरोपियों को सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रही.
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