Home Latest दिशा सालियान की मौत का सचः मुंबई पुलिस और पिता के दावे अलग-अलग, अगली सुनवाई 16 जुलाई को

दिशा सालियान की मौत का सचः मुंबई पुलिस और पिता के दावे अलग-अलग, अगली सुनवाई 16 जुलाई को

by Sanjay Kumar Srivastava
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पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि दिशा सालियान ने अपनी मर्जी से फ्लैट की खिड़की से छलांग लगाई थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतका पर यौन या शारीरिक हमले के कोई संकेत नहीं मिले थे.

Mumbai: मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी और उसकी मौत में कोई साजिश नहीं पाई गई है. जबकि उनके पिता सतीश सालियान ने दोहराया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने पिछले महीने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि दिशा सालियान ने अपनी मर्जी से फ्लैट की खिड़की से छलांग लगाई थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतका पर यौन या शारीरिक हमले के कोई संकेत नहीं मिले थे. हलफनामे में कहा गया है कि वह अपने परिवार के साथ विवाद और अपने व्यापारिक सौदे नहीं चल पाने के कारण काफी मानसिक तनाव में थी.

जून 2020 में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थी दिशा

पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर की 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. मुंबई पुलिस ने तब एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की थी. सतीश सालियान ने इस साल मार्च में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. याचिका में उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी जून 2020 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई और बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई.

मानसिक तनाव में थी मृतकाः पुलिस

याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई. अब अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी. हालांकि, मामले की सबसे पहले जांच करने वाली मालवणी पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि दिशा सालियन ने आत्महत्या की थी. मालवणी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि दिशा सालियन अपने परिवार के साथ विवाद और अपने व्यापारिक सौदे नहीं चल पाने के कारण काफी मानसिक तनाव में थीं. घटना के समय वह नशे में थी और यहां तक ​​कि उसके मंगेतर, जो उस समय उसके साथ थे, ने भी किसी तरह की गड़बड़ी या संदेह से इनकार किया है. पुलिस अधिकारी ने हलफनामे में कहा कि मैं कहता हूं कि परिस्थितियों और गवाहों के बयानों के आलोक में मृतका दिशा सालियन ने अपनी इच्छा से फ्लैट की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली.

याचिका में उठाए गए आरोप निराधारः पुलिस

हलफनामे में कहा गया है कि यहां तक ​​कि उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मौत को लेकर किसी तरह के संदेह का संकेत नहीं मिला है. पुलिस ने यह भी कहा कि सतीश सालियन द्वारा अपनी याचिका में उठाए गए आरोप निराधार हैं. हलफनामे में कहा गया है कि रिपोर्ट प्रकृति में निर्णायक है और इसमें मृतक पर यौन या शारीरिक हमले के कोई संकेत नहीं हैं. इसमें यह भी दावा किया गया है कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद मामले की आगे की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था और यहां तक ​​कि एसआईटी के निष्कर्ष भी पुलिस के पहले के निष्कर्षों से मिलते हैं. हलफनामे में कहा गया है कि हालांकि, आगे की जांच अभी भी की जा रही है.

याचिका झूठी और दुर्भावना से प्रेरितः आदित्य ठाकरे

हालांकि, सतीश सालियान ने बुधवार को प्रस्तुत एक आवेदन में कहा कि एक बार संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करने वाली जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस को एक प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और फिर इसकी जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एसआईटी पहले प्राथमिकी दर्ज किए बिना सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के एक गंभीर मामले की जांच कर रही है, जो पूरी तरह से अवैध है. उन्होंने दावा किया कि अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा गया था, न कि पुलिस से. इस बीच आदित्य ठाकरे ने भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है और अदालत से कोई भी आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का समय देने का आग्रह किया है. ठाकरे ने अपने आवेदन में दावा किया कि सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका झूठी, तुच्छ और दुर्भावना से प्रेरित है.

ये भी पढ़ेंः केरल में डांस टीचर को 52 साल की सजा, 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी, अदालत ने इस मामले में पाया दोषी

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