रेल अधिकारियों ने कहा कि अनधिकृत विक्रेता ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों के लिए खतरा बन गए हैं क्योंकि वे मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचते हैं. अक्सर ये खाद्य पदार्थ यात्रियों के लिए जानलेवा बन जाते हैं.
New Delhi: रेल मंत्रालय स्टेशनों और ट्रेनों में जहरखुरानी व यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने जा रहा है. अब ट्रेनों व स्टेशनों पर अवैध वेंडर नजर नहीं आएंगे.अब वही वेंडर ट्रेनों में चलेंगे, जिनके पास रेल मंत्रालय द्वारा जारी पहचानपत्र होगा. ट्रेनों और स्टेशनों पर अवैध खानपान को रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने विक्रेताओं के लिए पहचान पत्र जारी किया है. मंत्रालय ने इसे अपने सभी जोनों को तुरंत लागू करने को कहा है. रेलवे के वाणिज्यिक अधिकारियों ने कहा कि अनधिकृत विक्रेता ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों के लिए खतरा बन गए हैं क्योंकि वे मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचते हैं. अक्सर ये खाद्य पदार्थ यात्रियों के लिए जानलेवा बन जाते हैं.
सभी जोनों को भेजा गया आदेश
ट्रेनों और स्टेशनों पर अनधिकृत वेंडरों की रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की गई. इसके बाद अनधिकृत वेंडरों को रोकने के लिए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की सलाह दी गई है. सभी जोनों को संबोधित 17 जुलाई के एक परिपत्र में कहा गया है कि सभी अधिकृत विक्रेताओं/सहायकों/कंपनियों के कर्मचारियों को, जिन्हें ट्रेनों के अंदर या स्टेशनों पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, संबंधित व्यक्तियों के नाम पर रेलवे प्रशासन/भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम द्वारा मानकीकृत पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए. पहचान पत्र के प्रारूप में नाम, आधार संख्या, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और उसकी वैधता की तारीख, तैनाती की इकाई, पुलिस सत्यापन की तारीख और उसकी वैधता और लाइसेंसधारी फर्म का नाम प्रदर्शित करने का प्रावधान है.
पहचान पत्र पर स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन प्रबंधक के होंगे हस्ताक्षर
दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए ज़ोन प्रमुखों से परिपत्र में कहा गया है कि पहचान पत्र पर संबंधित स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन प्रबंधक या आईआरसीटीसी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे. पहचान पत्र केवल उचित प्रक्रिया के बाद विक्रेताओं / सहायकों/कर्मचारियों के नाम पर जारी किए जाएंगे. मंत्रालय ने सलाह दी कि ये पहचान पत्र इकाई के लिए अनुमत विक्रेताओं/सहायकों के लिए जारी किए जाने हैं, साथ ही छुट्टी/ किसी दूसरे के आने की स्थिति में सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए एक निश्चित संख्या में आरक्षित विक्रेताओं/सहायकों के लिए भी जारी किए जाने हैं.
बगैर पहचान पत्र के नहीं बेच पाएंगे सामान
आदेश में कहा गया है कि किसी भी विक्रेता को पहचान पत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित किए बिना रेलवे स्टेशन परिसर में खानपान की वस्तुएं बेचने की अनुमति नहीं होगी. यदि कोई विक्रेता/सहायक नौकरी छोड़ देता है, तो उसे पहचान पत्र लाइसेंसधारी को सौंपना होगा, जो नौकरी छोड़ने वाले विक्रेता के पहचान पत्र को सौंपने पर नए विक्रेता/सहायक के नाम पर पहचान पत्र जारी करने के लिए रेलवे प्रशासन या आईआरसीटीसी से अनुरोध करेगा. मंत्रालय ने कहा कि लाइसेंसधारी कर्मचारियों/विक्रेताओं/सहायकों के विवरण को उस स्टेशन/ट्रेन में एक निर्धारित रजिस्टर में रखा जाएगा, जहां कर्मचारी तैनात है.
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