Home Latest News & Updates उड़ीसा में दुष्कर्म के आरोप में बीजू जनता दल का पार्षद गिरफ्तार, पार्टी अध्यक्ष पटनायक ने किया निलंबित

उड़ीसा में दुष्कर्म के आरोप में बीजू जनता दल का पार्षद गिरफ्तार, पार्टी अध्यक्ष पटनायक ने किया निलंबित

by Sanjay Kumar Srivastava
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Biju Janata Dal councilor arrested

गिरफ्तारी के बाद बीजद ने भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के पार्षद जेना को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है. पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

Bhubaneswar: उड़ीसा में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में बीजू जनता दल (बीजद) पार्षद अमरेश जेना को गिरफ्तार कर लिया है, जो राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद से फरार था. पुलिस ने बताया कि राज्य की राजधानी में बीजद के एक प्रमुख नेता जेना पर लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 64(2) (दुष्कर्म ), 89 (महिला की अनुमति के बिना गर्भपात करना), 296 (अश्लील कृत्य) और 352 (आपराधिक धमकी) के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जहां पीड़िता ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी नेता जेना को बालासोर जिले के नीलगिरी इलाके से गिरफ्तार किया गया और उसे भुवनेश्वर लाया गया. पुलिस ने बताया कि लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने उसे बालासोर जिले में खोज निकाला, जहां वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा था.

पार्षद के पांच मददगार भी गिरफ्तार

उसकी गिरफ्तारी के बाद बीजद ने भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के पार्षद जेना को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है. पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. पुलिस ने शनिवार रात को बीजू जनता दल (बीजद) पार्षद के पांच सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने शनिवार आधी रात को एक बयान में कहा कि आरोपी नेता अमरेश जेना को शरण देने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि इन पांचों लोगों ने आरोपी अमरेश जेना को गिरफ्तारी से बचाने में मदद की थी. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांचों व्यक्ति खुर्दा और जगतसिंहपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों से हैं और उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत में 19 वर्षीय युवती ने बीजद पार्षद पर दुष्कर्म, भ्रूण हत्या, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया था.

पीड़िता ने धमकी देने का लगाया आरोप

फरार होने के दौरान जेना ने मीडिया के एक वर्ग से कहा कि वह निर्दोष है और सत्तारूढ़ भाजपा ने उसे फंसाया है. अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह 17 साल की थी, तब पार्षद ने शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया. पीड़िता ने दावा किया कि जेना उसे पुरी ले गया और शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता ने कहा कि फरवरी 2024 में उसे गोलियां देकर दो महीने का गर्भ गिराने के लिए मजबूर किया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे धमकी दी गई और मामले को किसी को न बताने की हिदायत दी गई. इस बीच पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. बीजद की भुवनेश्वर इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अशोक पांडा ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और इसे पार्टी की अनुशासन समिति को भेजा जाएगा. फिलहाल कानून अपना काम करेगा.

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