Home Top News ‘सनातन धर्म को मिटाओ…’ उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद बयान पर SC करेगा सुनवाई

‘सनातन धर्म को मिटाओ…’ उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद बयान पर SC करेगा सुनवाई

by Sachin Kumar
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Sanatan Dharma remark SC hear Udhayanidhi Stalin plea 2026

Udhayanidhi Stalin News : सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने याचिका दायर की थी कि अलग-अलग स्थानों पर दर्ज की गई FIR को एक जगह पर लाया जाए. अब इस केस पर 2026 में सुनवाई होगी.

Udhayanidhi Stalin News : तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) की तरफ से सनातन धर्म पर दी विवादास्पद टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट 2026 में सुनवाई करेगा. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ‘सनातन धर्म को मिटाओ’, जिसके बाद देश भर में इसने भारी कोहराम मचा दिया था. वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उदयनिधि की उस याचिका पर 2026 में सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने सभी जगह पर दर्ज FIR और शिकायतों को एक मिलाकर एक ही जगह पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. स्टालिन की याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई.

कई FIR और शिकायतें की गई दर्ज

याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि स्टालिन के खिलाफ कई FIR और शिकायतें दर्ज की गई हैं. साथ ही इस अदालत ने अतीत में कई मामलों में दो काम किए हैं. इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि इस कोर्ट ने अतीत में कई काम किए हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भी वही काम करना चाहिए. जब रोहतगी ने मामले की सुनवाई 2026 तक स्थगित करने का आग्रह किया तो पीठ ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी. 6 मार्च को सर्वोच्च अदालत ने स्टालिन के विवादास्पद सनात धर्म का उन्मूलन वाले बयान पर उसकी अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था.

एक जगह स्थानांतरित करने का किया अनुरोध

शीर्ष अदालत ने मौजूदा प्राथमिकियों की सुनवाई कर रही अदालतों में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से उनकी छूट पर अंतरिम आदेश भी बढ़ा दिया था. कोर्ट स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने सभी FIR को एक साथ जोड़ने और भविष्य की कार्यवाही के लिए शिकायतों को एक ही स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. अदालत ने तब कहा कि हम यह निर्देश देना भी उचित समझते हैं कि इस अदालत की अनुमति के बिना आगे कोई मामला दर्ज या आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. स्टालिन के वकील ने पीठ को महाराष्ट्र के अलावा पटना, जम्मू और बेंगलुरु में एफआईआर के बारे में बताया और मांग की कि इन मामलों को कथित घटना वाले स्थान तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया जाए.

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