Home राज्यGujarat Air India प्लेन क्रैश मामले में SC में सुनवाई, रिपोर्ट पर जताई नाराजगी; इन्हें ठहराया जिम्मेदार?

Air India प्लेन क्रैश मामले में SC में सुनवाई, रिपोर्ट पर जताई नाराजगी; इन्हें ठहराया जिम्मेदार?

by Live Times
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SC On Air India Plane Crash

SC On Air India Plane Crash :12 जून को एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है. इसके बाद कोर्ट ने DGCA, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

SC On Air India Plane Crash : 12 जून को एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. गुजरात के अहमदाबाद में यात्रियों से भरा एअर इंडिया का प्लेन अचानक क्रैश हो गया था जिसकी वजह से 270 लोगों की जान चली गई, लेकिन प्लेन क्रैश की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है. इसे लेकर अब भी जांच जारी है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. इस मामले में आई शुरुआती रिपोर्ट पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और DGCA, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

क्या है रिपोर्ट में?

बता दें कि इस मामले में शुरुआती रिपोर्ट में इस हादसे का जिम्मेदार पायलट को ठहराया गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका में ये मांग की गई है कि जांच स्वतंत्र हो और जल्द से जल्द पूरी की जाए.

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इस कड़ी में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए. उन्होंने कहा कि हादसे को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं अब तक सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट आई है. इसमें कारण साफ नहीं है.

जस्टिस कांत और प्रशांत भूषण ने क्या कहा?

इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कांत ने कहा कि फेयर इन्क्वायरी जरूरी है लेकिन इतनी सारी बातें पब्लिक डोमेन में क्यों चाहिए? इस पर भूषण ने कहा कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) हर गलती रिकॉर्ड करता है. यह जानकारी छुपाना ठीक नहीं. हालांकि, जस्टिस कांत का कहना है कि अभी जानकारी को पब्लिक के सामने साझा करना ठीक नहीं है. इस पर भूषण ने कहा कि पीड़ित परिवार और पायलट्स नाराज हैं कि रिपोर्ट में एक लाइन से पायलट को दोषी दिखाया गया.

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