UP SIR Draft Voter List: यूपी एसआईर प्रक्रिया के तहत 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. यहां जानें अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे चेक करना है.
6 January, 2025
UP SIR Draft Voter List: उत्तर प्रदेश के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. यूपी चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कटे हैं. आप भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं.
46 लाख वोटर मृत
उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि सभी मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटलीकरण कर लिया गया है. रिवीजन के बाद 2 करोड़ 89 लाख करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. वहीं, इस प्रक्रिया के दौरान कुल 46 लाख वोटर मृत पाए गए. रिवीजन के बाद अब उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा वोटर हैं. उत्तर प्रदेश की पिछली मतदाता सूची में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे. बता दें, एसाईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से उन लोगों के नाम काटे गए हैं, जिनका निधन हो गया है, जो किसी अन्य राज्य में चले गए हैं, जिनका नाम एक से ज्यादों जगहों पर पंजीकृत है या जो लंबे समय से अपने पते पर नहीं रह रहे हैं.
6 फरवरी तक कर सकते हैं शिकायत
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराने की जूरूरत नहीं है आपके पास एक महीने तक आपत्ति दर्ज कराने का समय है. मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता के पास 6 जनवरी, 2025 से 6 फरवरी, 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज कराने का समय है. वोटर लिस्ट में नाम न होने पर मतदाता नाम जोड़ने, संशोधन करने या शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद 6 मार्च, 2026 को आखिरी मतदाता सूची जारी की जाएगी. इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए जल्द ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें और नाम न होने पर वेबसाइट पर आवेदन करें.
कैसे चेक करें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम
आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. सबसे पहले आप eci.gov.in की साइट पर जाएं. यहा सबसे ऊपर Search Your Name in E-Roll पर क्लिक करें. यहां आप राज्य का नाम डालकर और अपना EPIC नंबर डालकर अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप मोबाइल नंबर या विवरण के जरिए भी अपना नाम चेक कर सकते हैं.

नाम जोड़ने के लिए ऐसे करें आवेदन
अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक फॉर्म भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले आप eci.gov.in की साइट पर जाएं. इसके बाद, ‘साइन अप’ पर क्लिक करें और जरूरी डिटेल्स भरकर खुद को रजिस्टर करें. फिर, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके वोटर सर्विसेज पोर्टल पर लॉग इन करें. अब, फॉर्म्स सेक्शन में फॉर्म 6 भरें बटन पर क्लिक करें. उसके बाद फॉर्म 6 में सभी जरूरी डिटेल्स भरें. फिर फॉर्म पर सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. इसके बाद, ‘प्रीव्यू और सबमिट’ बटन पर क्लिक करें. सभी जानकारी ध्यान से देखें, और अगर सब कुछ सही है, तो सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपको एक एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं. अगर आपकी सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- ‘…JNU की धरती पर’ खालिद-इमाम पर SC के फैसले से गुस्साए छात्र, कैंपस में लगाए मोदी-शाह के खिलाफ नारे
