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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कांग्रेस नेता ने दर्ज किया था मानहानि का केस

by Sachin Kumar
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Union Minister Shivraj Singh Chauhan gets relief Supreme Court

Shivraj Singh Chouhan : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने जमानती वारंट की तामील पर रोक लगा दी है.

11 November, 2024

Shivraj Singh Chouhan : कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की तरफ से दायर मानहानि मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत दो BJP नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक लगा दी है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मानहानि केस को रद्द करने से इन्कार करने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर कांग्रेस नेता से जवाब मांगा गया था. पीठ ने कहा कि मानहानि मामले में अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं की प्रभावी भागीदारी को देखते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट की तामील नहीं की जाएगी.

सदन में दिया गया था बयान

मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान और अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा कि विवेक तन्खा ने जिन बयानों का जिक्र किया है, वह केंद्रीय मंत्री की तरफ से सदन में दिए गए थे. ऐसे में यह बयान संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के दायरे में आते हैं. वकील ने कहा कि अनुच्छेद 194 (2) में साफ लिखा है कि किसी भी विधानमंडल का कोई भी सदस्य विधानमंडल या उसकी समिति में दिए गए बयान के लिए कोर्ट में किसी भी कार्यवाही का उत्तरदायी नहीं होगा.

पूर्व सीएम समेत तीन लोगों पर केस दर्ज

महेश जेठमलानी ने दलील दी कि ऐसा कभी नहीं सुना गया कि समन से जुड़े मामले में कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया, जिसमें पक्षकार अपने वकील के माध्यम से पेश हो सकते थे. बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंन्द्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को मना कर दिया था. विवेक तन्खा ने सुनवाई के दौरान अदालत में अपनी शिकायत में कहा था कि 2021 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले मानहानिकारक बयान दिए गए थे. वहीं, जबलपुर की एक विशेष अदालत ने 20 जनवरी, 2024 को तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा-500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कर उन्हें तलब किया था.

यह भी पढ़ें- Manipur में उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन पर की जमकर फायरिंग; जवानों ने 11 को किया ढेर

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