यदि करदाता का पैन कार्ड उनके आधार नंबर से लिंक नहीं है, तो पूर्ण या आंशिक रिफंड की कोई राशि जारी नहीं की जाएगी.
New Delhi: भारत की सर्वोच्च आयकर नियामक संस्था, वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार (28 जुलाई 2025) को घोषणा की कि वह आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए समय सीमा में ढील दे रहा है, जिसे सीपीसी ने गलती से 31 मार्च 2024 तक खारिज कर दिया था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारित समय सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मामले पर विचार करते हुए आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और धारा 143 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान में सीबीडीटी ने कहा कि इस संबंध में बोर्ड ने यह निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल जिस आयकर रिटर्न को सीपीसी ने गलती से खारिज कर दिया था, अब संशोधित किए जाएंगे.
आधार से पैन लिंक न होने पर नहीं मिलेगा रिफंड
कई करदाताओं द्वारा बेंगलुरु स्थित केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में अपनी शिकायतें दर्ज कराने के बाद, सीबीडीटी के ध्यान में यह मामला लाया गया. कर निकाय ने एक बयान में कहा कि इन रिटर्न को संशोधित करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, जो कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक है. इसलिए इन रिटर्न को कानून के अनुसार मान्य और संशोधित करने की आवश्यकता है. आयकर विभाग संबंधित करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न की प्रक्रिया के लिए 31 मार्च 2026 तक आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत एक आधिकारिक सूचना भी भेजेगा. रिटर्न संशोधित होने के बाद, आयकर विभाग कुछ मामलों में लागू होने पर ब्याज सहित रिफंड जारी करेगा. हालांकि, यदि करदाता का पैन कार्ड उनके आधार नंबर से लिंक नहीं है, तो पूर्ण या आंशिक रिफंड की कोई राशि जारी नहीं की जाएगी.
रिटर्न के लिए ये चीजें जरूरी
आयकर विभाग ने कहा कि जिन मामलों में पैन-आधार लिंकेज नहीं पाया जाता है, उनमें अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय कर की किसी भी राशि या उसके किसी भाग का रिफंड नहीं किया जाएगा. भारतीय करदाता अब वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे. हालांकि, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा आयकर विभाग ने 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है. पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कर कटौती प्रमाण पत्र, वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस), करदाता सूचना सारांश (टीआईएस), निवेश प्रमाण और कटौती, पूंजीगत लाभ और संपत्ति विवरण, विदेशी आय और संपत्ति दस्तावेज, और पिछले कर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट, वे दस्तावेज हैं जिन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले तैयार रखना आवश्यक है.
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