सलमान खान को सजा के बाद जमानत मिल चुकी है. इन दिनों सलमान खान काला हिरण शिकार मामले में जमानत पर बाहर है. सभी अपीलों पर अब 22 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी.
Jodhpur: जोधपुर में सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सलमान खान की सभी अपीलों को एक साथ जोड़ने की मांग स्वीकार कर ली है.अब सलमान खान, सैफ अली खान और अन्य सितारों से जुड़े सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई 22 सितंबर को होगी. जब 1998 में राजस्थान के जोधपुर के पास कांकाणी गांव में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग हो रही थी. इस दौरान अभिनेता सलमान खान पर दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था. निचली अदालत ने इस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि नीलम, सोनाली बेंद्रे, अभिनेता सैफ अली खान, दुष्यंत सिंह और तब्बू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था. सरकार की ओर से बरी किए गए अन्य आरोपियों के खिलाफ समय पर अपील नहीं की जा सकी थी. इसके बाद सरकार ने कोर्ट में “लीव टू अपील” यानी “अपील की अनुमति” के लिए याचिका दायर की. यह याचिका भी अब सलमान खान से जुड़े मामलों के साथ जोड़ दी गई है.
जमानत पर बाहर हैं सलमान खान
विश्नोई समाज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने पैरवी की, जबकि निचली अदालत से हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था. सलमान खान को सजा के बाद जमानत मिल चुकी है. काला हिरण शिकार मामले में इन दिनों सलमान खान जमानत पर बाहर हैं. सभी अपीलों पर अब 22 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी. राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान की काले हिरण शिकार मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और एक स्थानीय दुष्यंत सिंह सहित सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की राज्य सरकार की अनुमति के साथ खान की अपील पर सुनवाई करेंगे. निचली अदालत ने एक्टर सलमान को दोषी ठहराया था. अदालत ने सलमान को 5 अप्रैल, 2018 को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी.
फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ के दौरान लगा था आरोप
उच्च न्यायालय में यह घटनाक्रम तब हुआ जब खान की अपील को जिला एवं सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने के बाद दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया. उन्होंने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से स्थानांतरण में देरी हुई और इसलिए दोनों अपीलों पर सुनवाई लंबे समय से रुकी हुई थी. 1998 में जब फिल्म “हम साथ साथ हैं” की शूटिंग हो रही थी, तभी जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में सलमान पर दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया था. मुख्य आरोपी खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत (जोधपुर जिला) ने सजा सुनाई थी, जबकि सैफ अली खान, बेंद्रे, तब्बू, नीलम और सिंह को बरी कर दिया गया था. खान ने अपनी सजा के खिलाफ आपराधिक अपील दायर की, जबकि राज्य सरकार ने सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति दायर की.
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