Home Latest News & Updates SC ने अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मामले में SIT जांच पर उठाए सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पर की थी टिप्पणी

SC ने अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मामले में SIT जांच पर उठाए सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पर की थी टिप्पणी

by Sanjay Kumar Srivastava
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Supreme Court

जस्टिस कांत ने कहा कि हम पूछ रहे हैं कि एसआईटी खुद को गुमराह क्यों कर रही है. उन्हें पोस्ट की सामग्री की जांच करनी थी.

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मामले में SIT जांच की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मामले में कहा कि हरियाणा एसआईटी खुद को गुमराह कर रही है. पीठ ने SIT की जांच पर सवाल उठाया. जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता वाली हरियाणा एसआईटी से कहा कि वह अली खान महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट पर दो एफआईआर तक ही सीमित रहे और देखे कि क्या कोई अपराध हुआ है. पीठ ने कहा कि एसआईटी चार हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करे.

21 मई को मिली थी अंतरिम जमानत

जस्टिस कांत ने कहा कि हम पूछ रहे हैं कि एसआईटी खुद को गुमराह क्यों कर रही है. उन्हें पोस्ट की सामग्री की जांच करनी थी. पीठ ने आगे कहा कि एसआईटी के लिए महमूदाबाद के सेल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जांच के लिए जब्त करने का कोई अवसर नहीं था. चूंकि महमूदाबाद जांच में सहयोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें फिर से बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी. 28 मई को शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रोफेसर के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उन्हें ऑनलाइन कुछ भी साझा करने से रोक दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को प्रोफेसर को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसने तीन सदस्यीय एसआईटी को उनके खिलाफ एफआईआर देखने का निर्देश दिया. हरियाणा पुलिस ने महमूदाबाद को उसके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज होने के बाद 18 मई को गिरफ्तार किया था.

प्रोफेसर पर दर्ज हैं दो FIR

ऑपरेशन सिंदूर पर उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट ने कथित तौर पर देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल दिया. प्रोफेसर पर दो एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पहली FIR हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर सोनीपत जिले में राई पुलिस ने दर्ज की थी. आयोग अध्यक्ष की शिकायत पर अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली के खिलाफ बीएनएस धारा 152 (भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य), पुलिस ने कहा कि धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई) और 196 (1) के तहत केस दर्ज किया गया है.

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