CJP Protest: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ INDIA ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में CJP ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च निकालने का ऐलान किया है. पार्टी को इसके लिए प्रशासन से अनुमति भी मिल गई है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने लोगों को शुक्रवार को होने वाले मार्च से दूर रहने की सलाह दी है. पुलिस ने यह भी कहा है कि वह एक सीमित समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दे सकती हैं.
कनॉट प्लेस के आसपास धारा 163 लागू
दिल्ली पुलिस की ओर से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया कि कनॉट प्लेस और उसके आस-पास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है. साथ ही संकेत दिया कि देशभक्ति के इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन में कुछ सीमित संख्या में लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है. बयान में यह भी कहा गया है कि इलाके में शांति-व्यवस्था बनाए रखने, लोगों की जान बचाने और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) की धारा 163 पहले से ही लागू है.
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सीजेपी ने मार्च में शामिल होने की अपील की
वहीं, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से अपील की कि शुक्रवार को सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज लेकर ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल हों. सीजेपी ने यह अपील सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से अपील की है कि 16 अक्टूबर की शाम 5 बजे तिरंगा झंडा लेकर सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होने के लिए कहा है. दूसरी ओर, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रहेगा. बयान में कहा गया है कि परिषद ने पार्क में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है. इसके अलावा व्यापारियों ने भी उपद्रवी तत्वों और गैर-कानूनी जमावड़ों से सुरक्षा मांगी है. बताया जा रहा है कि इस त्योहारी सीजन में कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है.
कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने धारा 163 के उल्लंघन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि निषेधाज्ञा का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस ने जनता से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है. इसके अलावा, पुलिस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज को ले जाने और राष्ट्रगान गाते समय निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए. साथ ही इसका पूरा सम्मान, गरिमा और मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
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