Home राज्यJammu Kashmir J&K कांग्रेस महासचिव ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- LG मनोज सिन्हा को ज्यादा पावर देना लोकतांत्रिक नैतिकता का उल्लंघन

J&K कांग्रेस महासचिव ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- LG मनोज सिन्हा को ज्यादा पावर देना लोकतांत्रिक नैतिकता का उल्लंघन

by JP Yadav
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Jammmu-Kashmir Politics : जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार की तरफ से कई मामलों में शक्तियां देने के बाद राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस ने इस फैसले की निंदा की है.

13 July, 2024

Jammmu-Kashmir Politics : जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 (Article 370) से मिले विशेषाधिकार छीनने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor Manoj Sinha) सारी कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं. अब उपराज्यपाल को दिल्ली से संवैधानिक अधिकार मिलने जा रहे हैं. दिल्ली एलजी की तरह प्रशासनिक शक्तियां भी प्राप्त होंगी. इस बीच जम्मू-कश्मीर कांग्रेस महासचिव नम्रता शर्मा (Congress General Secretary Namrata Sharma) ने कहा कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के अलावा मनोनीत एलजी को शक्ति देने लोकतांत्रिक नैतिकता के मूल्यों के खिलाफ है.

J&K को रिमोट से कंट्रोल करना चाहती है मोदी सरकार

नम्रता शर्मा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्र की सरकार रिमोट कंट्रोल के जरिए जम्मू कश्मीर को नियंत्रित कर रही है और ऐसा करना जारी रखना चाहती है. एलजी को यहां अवैध तरीके से नियुक्त किया गया है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे उस एलजी को ज्यादा शक्तियां देना चाहते हैं, जिस पर स्थानीय कमिश्नर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं. जिस व्यक्ति को बर्खास्त करने की जरूरत है, उसे अधिकार दिया जा रहा है. इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार अपनी दमनकारी नीतियों के जरिए जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है. निर्वाचित मुख्यमंत्री के बजाय मनोनीत एलजी को सत्ता देना लोकतांत्रिक नैतिकता का उल्लंघन है, कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है.

संशोधन कर LG को दी शक्तियां

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के एलजी को पुलिस, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से जुड़े फैसले समेत कई मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए और शक्तियां दी हैं. जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने के बाद लागू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जारी नियमों में संशोधन कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को ये शक्तियां दीं.

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