GST Council Meeting : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, जीएसटी की 53वीं काउंसिल की बैठक में आम लोगों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं.
22 June, 2024
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शनिवार को हुई 53वीं बैठक में करदाताओं राहत देने के साथ कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम जानकारी दी. उनके अनुसार, बैठक में तय किया गया है कि प्लेटफॉर्म टिकट सहित रेलवे की सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा. इसके साथ ही देश में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा. बैठक में GST अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की अनुशंसा की गई है. इसके अलावा छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा आगामी 30 जून तक बढ़ाई गई है.
कई तरह की छूट का एलान
वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे के जरिए आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं मसलन प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सेवाएं और बैटरी चालित कार सेवाओं को GST से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, इंट्रा रेलवे आपूर्ति को भी छूट दिए जाने का निर्णय भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है.
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई 53वीं काउंसिल की मीटिंग में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के वित्त मंत्री भी शामिल हुए. आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने शनिवार को कहा कि GST परिषद ने फर्टिलाइजर क्षेत्र को मौजूदा 5 प्रतिशत जीएसटी से छूट देने की सिफारिश को दरों को मंत्रियों के पास भेज दिया गया है.
उर्वरक पर टैक्स कम करने की सिफारिश
फिलहाल उर्वरक पर 5 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18 प्रतिशत की उच्च दर से जीएसटी लगता है. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म होने के बाद केशव ने बताया कि चर्चा करने के बाद इसे मंत्री के ग्रुप के पास भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि उर्वरक पर टैक्स कम करने का मुद्दा सितंबर 2021 की 45वीं और जून 2022 की 47वीं बैठक में रखा गया था. हालांकि उस दौरान परिषद ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.
व्यापारियों को मिलेगा लाभ
परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी की 53वीं काउंसिल में करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए. इससे व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को सीधा लाभ होगा और उनकी बचत भी ज्यादा होगी. उन्होंने कहा कि शनिवार को बैठक में जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर टैक्स और जुर्माने को कम करने की बात की गई है.
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