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AAP Office Deadline : सुप्रीम कोर्ट ने दी AAP को राहत, अब 10 अगस्त तक खाली करना होगा कार्यालय

by Live Times
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AAP Office Deadline

AAP Office Deadline : सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू स्थित अपना कार्यालय खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है.

10 June, 2024

AAP Office Deadline : सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है. इसके तहत AAP को राउज एवेन्यू परिसर स्थित कार्यालय करने के लिए 10 अगस्त तक की मोहलत मिल गई है. पूर्व में 15 जून तक कार्यालय खाली करने का आदेश जारी हुआ था.

बेंच ने दिया यह आदेश

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने AAP और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी. पीठ ने कहा कि AAP को 10 अगस्त या उससे पहले यहां 206, राउज एवेन्यू परिसर स्थित इमारत का कब्जा सौंपना होगा. राष्ट्रीय राजधानी में जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट को परिसर आवंटित किया गया था.

क्या है भूखंड पर कब्जे वाला मामला?

न्यायपालिका के लिए आवंटित भूखंड पर AAP के कब्जे का मुद्दा पहली बार फरवरी, 2024 में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था, जब कोर्ट न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले पर विचार कर रहा था. साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील के. परमेश्वर ने CGI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया था कि एक राजनीतिक दल यानी आम आदमी पार्टी भूखंड पर कब्जा कर रहा है, जिसके कारण न्यायपालिका को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि उक्त भूखंड उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे बाद में 2020 में न्यायपालिका के लिए रखा गया था. AAP ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है.

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