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बिहार में पराली पर नीतीश सरकार का कड़ा रुखः 1800 किसानों को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि

by Sanjay Kumar Srivastava
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बिहार में पराली पर नीतीश सरकार का कड़ा प्रहारः 1800 किसानों को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि

Nitish Government: बिहार में पराली जलाकर पर्यावरण को दूषित करने वाले किसानों पर नीतीश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. उनकी सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि रोक दी गई है.

Nitish Government: बिहार में पराली जलाकर पर्यावरण को दूषित करने वाले किसानों पर नीतीश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है.बिहार में पराली जलाने के कारण 1,800 से अधिक किसानों की सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि रोक दी गई है. कृषि विभाग द्वारा विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में पराली जलाने के कारण 2025-26 में 1,807 किसानों का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पंजीकरण निलंबित कर दिया गया. फसल अवशेष जलाने के खिलाफ सरकार की सलाह का उल्लंघन करने के कारण 2025 में 1,758 किसानों की सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि रोक दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष अब तक इसी तरह के उल्लंघन के लिए 49 और किसानों का डीबीटी पंजीकरण निलंबित किया जा चुका है. रिपोर्ट में कहा गया है कि डीबीटी किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है.

सूबे में पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने के लिए पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने पीटीआई को बताया कि सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की थी कि पराली जलाते पाए जाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और सब्सिडी से वंचित कर दिया जाएगा. राज्य सरकार किसानों को रियायती दरों पर बिजली और सब्सिडी वाली कीमतों पर डीजल सहित अन्य सहायता प्रदान करती है. देवेंद्र कुमार शुक्ला ने जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के हित में किसानों से इस मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए हैं और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है.

कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग को बढ़ावा

उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को पराली और अन्य जैविक पदार्थों को बायोमास ब्रिकेट के उत्पादन के लिए बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बायोमास ब्रिकेट, जो मुख्य रूप से पराली और जैविक पदार्थों से बने होते हैं, का उपयोग ताप और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है. इन संपीड़ित यौगिकों में विभिन्न जैविक पदार्थ होते हैं. हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26) में बताया गया है कि 2024 में 4,596 किसानों के डीबीटी पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे. हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2025 में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी आई है. सर्वेक्षण में बताया गया है कि जिला अधिकारियों को कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग को बढ़ावा देने और फसल अवशेष जलाने के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए पंचायतों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि कृषि विभाग ने किसानों और आम जनता को फसल अवशेष जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए एक अंतर-विभागीय कार्य समूह का गठन किया है.

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News Source: Press Trust of India (PTI)

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