Home Latest News & Updates 2013 झीरम घाटी माओवादी हमला: 10 आरोपियों को NIA कोर्ट ने ठहराया दोषी; इस दिन सुनाई जाएगी सजा

2013 झीरम घाटी माओवादी हमला: 10 आरोपियों को NIA कोर्ट ने ठहराया दोषी; इस दिन सुनाई जाएगी सजा

by Sachin Kumar 5 September 2026, 5:07 PM IST (Updated 5 September 2026, 5:08 PM IST)
5 September 2026, 5:07 PM IST (Updated 5 September 2026, 5:08 PM IST)
2013 Jhiram Valley Maoist attack NIA court

Jhiram Ghati Attack: छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुए झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. घटना के 13 साल बाद जगदलपुर की NIA अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि दोषी ठहराए गए आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं. बता दें कि इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी. माओवादियों ने बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र में झीरम घाटी के पास नेशनल हाईवे पर कांग्रेस की परिवर्तन रैली को निशाना बनाते हुए घात लगाकर हमला किया था.

16 सितंबर को किया जाएगा सजा का एलान

NIA कोर्ट की तरफ से 10 आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब सजा का एलान 16 सितंबर को किया जाएगा. इससे पहले 12 अगस्त को दोनों पक्षों की तरफ से अंतिम दलीलें पूरी हो गई थीं. इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. हालांकि, फैसला 31 अगस्त को सुनाया जाना था, लेकिन बाद में फैसला सुनाने की तारीख को बदल दिया. इस मामले में शामिल 10 आरोपियों के खिलाफ काफी लंबे समय तक सुनवाई चली. इनमें से एक की मुकदमे के दौरान मौत हो गई. इसके अलावा NIA की चार्जशीट में 33 अन्य लोगों के नामों का भी जिक्र किया गया है जो अभी फरार चल रहे हैं.

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2013 को हुई थी ये भीषण घटना

यह पूरी घटना 25 मई, 2013 को घटी थी. उस दौरान माओवादियों ने बस्तर जिले के दरभा पुलिस स्टेशन इलाके में झीरम घाटी के एक नेशनल हाईवे पर कांग्रेस की ‘परिवर्तन रैली’ पर घात लगाकर हमला किया था. बचाव पक्ष के वकील अरविंद चौधरी ने बताया कि जगदलपुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट के स्पेशल जज अभय सिंह राजपूत ने 2 महिलाएं समेत 10 लोगों को दोषी ठहराया.

मरने वालों में कांग्रेस के थे ये नेता शामिल

अरविंद चौधरी ने बताया कि सजा की अवधि पर आदेश 16 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया गया है और सुनवाई के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. उन्होंने आगे कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे. फिलहाल हमें फैसले की कॉपी नहीं मिली है. इसे मिलने के बाद ही हम अपील का आधार बता पाएंगे. इस हमले में कांग्रेस नेता समेत 29 लोग मारे गए थे और करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस हमले ने छत्तीसगढ़ में पार्टी की शीर्ष लीडरशिप को लगभग खत्म कर दिया था. मारे गए लोगों में राज्य कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश, विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक उदय मुदलियार शामिल थे.

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News Source: Press Trust of India (PTI)

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