Bareilly Administration: बरेली जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों, बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
Bareilly Administration: त्योहारों के मौसम और परीक्षा कार्यक्रम को देखते हुए बरेली में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यूपी के बरेली जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों, बोर्ड परीक्षाओं और खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की संभावित कोशिशों को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने मंगलवार को बताया कि यह निर्णय पिछले वर्ष 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए दिशानिर्देशों को लेकर हाल ही में हुए विवाद को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि संवेदनशील जिले में कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं. डीएम ने बताया कि आने वाले दिनों में बरेली में महाशिवरात्रि, होली और शब-ए-बारात जैसे प्रमुख धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
लाठी, रॉड, तलवार, चाकू ले जाने पर रोक
कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 थी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाती है. कहा कि विरोध प्रदर्शन, धरना या जुलूस निकालने के इच्छुक किसी भी संगठन या समूह को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी. ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है. डीएम ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वैध पहचान पत्र प्रस्तुत किए बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को होटल, लॉज या साइबर कैफे में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मालिक की अनुमति के बिना सार्वजनिक या निजी संपत्ति की दीवारों पर पोस्टर चिपकाना या लिखना भी प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ड्यूटी पर तैनात कर्मियों और सहारे के लिए छड़ी की आवश्यकता वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को छोड़कर सार्वजनिक सड़कों पर लाठी, रॉड, तलवार, चाकू या कोई अन्य धारदार हथियार ले जाना प्रतिबंधित है.
प्रशासन ने कसी कमर
अधिकारियों ने बताया कि आदेश में घरों या दुकानों में एसिड, ईंट, पत्थर या किसी भी विस्फोटक सामग्री के भंडारण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. प्रशासन ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे. जिला प्रशासन ने कहा कि वह अफवाह फैलाने और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाएगा.बोर्ड और अन्य परीक्षाओं को देखते हुए विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं. डीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित फोटोकॉपी और कंप्यूटर की दुकानें परीक्षा के समय बंद रहेंगी ताकि पेपर लीक को रोका जा सके और अनुचित साधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सके.
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News Source: Press Trust of India (PTI)
