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राजपाल यादव को मिली बड़ी राहत, 1.5 करोड़ जमा करने के बाद कोर्ट ने दी अंतरिम जमानम

by Neha Singh
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Rajpal Yadav

Rajpal Yadav got Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को अंतरिम बेल दे दी है. 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई तक बेल दी है.

16 February, 2026

एक्टर राजपाल यादव को बड़ी राहत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में उनकी सज़ा 18 मार्च तक सस्पेंड कर दी और उन्हें जेल से रिहा करने की इजाज़त दे दी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह आदेश तब दिया जब यादव ने शिकायत करने वाले मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए थे. जज ने कहा, “हम आपको सज़ा पर अंतरिम रोक लगा रहे हैं… यह अगली सुनवाई की तारीख तक के लिए है.”

अगले महीने होगी सुनवाई

यादव ने 19 फरवरी को अपने परिवार में शादी के आधार पर अपनी सज़ा सस्पेंड करने की मांग की थी. कोर्ट ने यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और बिना इजाज़त देश न छोड़ने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यादव को 18 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख पर, चाहे फिजिकली या वर्चुअली, मौजूद रहने का निर्देश दिया. 2 फरवरी को दिए गए ऑर्डर में, कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी को शाम 4 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश देते हुए कहा था कि यादव का व्यवहार गलत है क्योंकि उन्होंने शिकायत करने वाली मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को रकम वापस करने के लिए कोर्ट को दिए अपने वादे को बार-बार तोड़ा है.

फिल्म के लिए लिया था लोन

बता दें, 2010 में, राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म “आता पता लापता” बनाने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग ₹5 करोड़ का लोन लिया. फ़िल्म फ़ाइनेंशियल रूप से सफल नहीं रही, जिससे पेमेंट में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए. इसके बाद उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया. मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने 2018 में उन्हें छह महीने जेल की सज़ा सुनाई थी. जून 2024 में, हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था, बशर्ते वह दूसरी पार्टी के साथ आपसी सहमति से समझौता करने की संभावना तलाशने के लिए “ईमानदार और असली कदम” उठाएं. उस समय, यादव के वकील ने कहा था कि यह एक फिल्म के प्रोडक्शन को फाइनेंस करने के लिए एक असली ट्रांज़ैक्शन था, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिससे भारी फाइनेंशियल नुकसान हुआ.

9 करोड़ बाकी थे

कोर्ट ने कहा था कि यादव को अपने खिलाफ सात मामलों में से हर एक में 1.35 करोड़ रुपये का पेमेंट करना था और निर्देश दिया था कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास पहले से जमा रकम शिकायत करने वाले के पक्ष में जारी की जाए. अक्टूबर 2025 में, रजिस्ट्रार जनरल के पास 75 लाख रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा किए गए थे और 9 करोड़ रुपये की रकम देनी बाकी थी, यह ऑर्डर में कहा गया. 4 फरवरी को, कोर्ट ने यादव को जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए दी गई डेडलाइन बढ़ाने से मना कर दिया और राजपाल यादव को सरेंडर करना पड़ा.

News Source: PTI

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