Home राज्य लेक्चरर ने शादी के गिफ्ट में बम भेजकर दूल्हे के उड़ा दिए थे चीथड़े, फिल्मी स्टाइल में सुलझी हत्या की गुत्थी

लेक्चरर ने शादी के गिफ्ट में बम भेजकर दूल्हे के उड़ा दिए थे चीथड़े, फिल्मी स्टाइल में सुलझी हत्या की गुत्थी

by Live Times
0 comment
ओडिशा के लेक्चरर पुंजीलाल मेहर ने दूल्हे की मां से पुरानी रंजिश के बाद शादी के गिफ्ट में बम भेजकर दूल्हे समेत दो लोगों की हत्या कर दी थी. अब अदालत ने लेक्चरर पुंजीलाल मेहर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

ओडिशा के लेक्चरर पुंजीलाल मेहर ने दूल्हे की मां से पुरानी रंजिश के बाद शादी के गिफ्ट में बम भेजकर दूल्हे समेत दो लोगों की हत्या कर दी थी. अब अदालत ने लेक्चरर पुंजीलाल मेहर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Odisha Lecturer Gets Life Imprisonment: ओडिशा के एक लेक्चरर को दो लोगों की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ओडिशा के लेक्चरर ने शादी के तोहफे में पार्सल बम भेजा था जिसमें दूल्हे समेत दो लोगों की मौत हो गई थी. बुधवार, 28 मई 2025 को ओडिशा के Balangir जिले के एक कोर्ट ने मर्डर के इस मामले की सुनवाई करते हुए लेक्चरर को उम्रकैद की सजा सुनाई.

पुरानी दुश्मनी का लिया था बदला

बोलनगीर जिले के भैंसा (Bhainsa) के ज्योति विकास कॉलेज में लेक्चरर पद पर तैनात पुंजीलाल मेहर (Punjilal Meher) की दूल्हे की मां से पेशेवर दुश्मनी थी, जहां वह कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर काम करती थीं. पुलिस ने बताया कि इसी वजह से पुंजीलाल ने उसके बेटे सौम्य की हत्या की साजिश रची और 2018 में शादी के तोहफे में बम भेजा. सरकारी वकील चित्तरंजन कानूनगो ने बताया कि पटनागढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने मामले में आरोपी पुंजीलाल मेहर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.उन्होंने बताया कि अदालत ने लेक्चरर पुंजीलाल मेहर को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 201 (अपराध के साक्ष्य नष्ट करना) तथा विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत दोषी पाया है. अदालत ने दो धाराओं के तहत आजीवन कारावास, दो आरोपों के तहत 10 वर्ष कारावास तथा एक अन्य आरोप के तहत सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. कानूनगो ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. गवर्नमेंट “लॉयर” ने कहा, “हमारा कहना था कि इस मामले को rarest of rare case मान लिया जाए. हालांकि, अदालत ने इसे दुर्लभतम मामलों में से एक नहीं माना, क्योंकि सभी जघन्य अपराध मामलों को इस तरह नहीं माना जा सकता.” उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा सुनाई गई सजा से समाज में पॉजिटिव मैसेज जाएगा.

कितना लगाया जुर्माना?

अदालत ने guilty lecturer पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कानूनगो ने अदालत के बाहर मीडियाकर्मियों को बताया कि वह जीवन भर सलाखों के पीछे रहेगा. विस्फोट में सौम्य शेखर नामक एक व्यक्ति और उसकी 85 वर्षीय दादी की मौत हो गई थी. उनकी पत्नी सीमा साहू को 23 फरवरी, 2018 को बोलनगीर जिले के पटनागढ़ स्थित उनके घर में शादी के उपहार के रूप में रखे गए पार्सल बम के फटने से गंभीर चोटें आईं थीं. विस्फोट तब हुआ जब दूल्हे ने गिफ्ट खोला. दुल्हन और उसके परिवार के अनुरोध के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपराध शाखा को घटना की जांच करने का आदेश दिया था. क्राइम ब्रांच ने 23 मार्च, 2018 को मामले की जांच अपने हाथ में ली. जांच एजेंसी ने कहा है कि अपराध के पीछे बदला लेने की मंशा थी.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी को न हो जाए कोरोना इसलिए कानपुर दौरे से पहले उठाए जा रहे हैं ये कदम…

You may also like

LT logo

Feature Posts

Newsletter

@2025 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?