Home Latest News & Updates केरल में डांस टीचर को 52 साल की सजा, 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी, अदालत ने इस मामले में पाया दोषी

केरल में डांस टीचर को 52 साल की सजा, 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी, अदालत ने इस मामले में पाया दोषी

by Sanjay Kumar Srivastava
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जज अंजू मीरा बिड़ला ने 46 वर्षीय सुनील कुमार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कुल 52 साल की जेल की सजा सुनाई.

Thiruvananthapuram: केरल की एक अदालत ने शनिवार को एक पुरुष नृत्य शिक्षक को छह साल पहले अपने एक सात वर्षीय छात्र का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में कुल 52 साल जेल की सजा सुनाई है. तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) की जज अंजू मीरा बिड़ला ने 46 वर्षीय सुनील कुमार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कुल 52 साल की जेल की सजा सुनाई.

पीड़ित को दी जाएगी जुर्माने की राशि

हालांकि, अदालत के आदेश के अनुसार, चूंकि सजाएं एक साथ पूरी की जानी हैं, जो अलग-अलग जेल की अवधि में सबसे अधिक है. अदालत ने दोषी पर 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने निर्देश दिया कि यदि उससे राशि वसूल हो जाती है, तो उसे मुआवजे के रूप में पीड़ित को दिया जाएगा. विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहन के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने नृत्य सिखाने वाले हॉल के पास एक कमरे में कई मौकों पर नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 2017-19 की अवधि के दौरान बच्चा आरोपी से नृत्य सीखने गया था, जिसने पीड़ित के साथ कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए.

आरोपी की धमकियों से चुप था बालक

अभियोजन पक्ष ने कहा कि अंत में बच्चे ने नृत्य सीखने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन आरोपी की धमकियों के कारण उसने किसी को भी नहीं बताया. अभियोजन पक्ष ने कहा कि बच्चे ने अपने साथ हुई दरिंदगी का खुलासा तभी किया जब उसके माता-पिता ने उसके छोटे भाई को आरोपी के पास नृत्य सीखने भेजने का फैसला किया. अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 17 गवाहों की जांच की और 17 दस्तावेज पेश किए. अभियोजक ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ 12 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने का एक और मामला दर्ज किया गया है.

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