कैबिनेट ने केंद्र द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी.
Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को अवैध रेत खनन और परिवहन को रोकने के लिए नए नियम लाने का फैसला किया. अधिकारियों ने बताया कि अन्य बातों के अलावा, नए नियमों में रेत खदानों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का प्रावधान है. एक बयान में कहा गया है कि नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने मौजूदा छत्तीसगढ़ गौण खनिज (रेत खनन और व्यापार) नियम, 2019 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज (अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खनन और व्यापार) नियम, 2023 को निरस्त करने की मंजूरी दे दी. इन्हें ‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज (रेत खनन और व्यापार) नियम, 2025’ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.
आम जनता को उचित मूल्य पर मिलेगी रेत
विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए नियमों का उद्देश्य सख्त उपायों के माध्यम से अवैध रेत खनन और परिवहन पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध हो. नए नियमों में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना भी अनिवार्य है. रेत खदानों का आवंटन अब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे अधिक पारदर्शिता आने और राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है. एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने केंद्र द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि खान मंत्रालय और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)-2024 के तहत संशोधित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई है. संशोधित ढांचे के तहत, ट्रस्ट के पास उपलब्ध धनराशि का कम से कम 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का कल्याण, साथ ही कौशल विकास और रोजगार, स्वच्छता, आवास और पशुपालन के समग्र विकास के लिए उपयोग किया जाएगा.
अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की भी स्थापना
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के संबंध में वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. स्वीकृत परिवर्तनों के अनुसार, 500 वर्ग मीटर तक के ग्रामीण कृषि भूखंडों का अलग से मूल्यांकन करने का मौजूदा प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा. इसके बजाय, पूरे भू-स्वामित्व के लिए हेक्टेयर दरों के आधार पर समान रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, विज्ञप्ति में कहा गया है. इस कदम का उद्देश्य भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा-भैसाझार क्षेत्र में देखी गई अनियमितताओं को रोकना है. सूबे में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की भी स्थापना होगी. इसके लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को सेक्टर-3, ग्राम परसदा, नवा रायपुर (अटल नगर) में 7.96 एकड़ भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया.
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