SIR Controversy : चुनाव विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले संजय कुमार पर चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करवा दी थी. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है.
SIR Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से महाराष्ट्र की वोटर्स लिस्ट से जुड़ी गलत सूचना फैलाने पर चुनाव आयोग ने FIR दर्ज कराई थी. अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील सुमीर सोढ़ी की इस दलील पर गौर किया गया कि चुनाव विशेषज्ञ की तरफ सार्वजनिक रूप से माफी मांफी मांगे जाने के बाद FIR दर्ज की गई थी.
गलत सूचना फैलाने का लगा था आरोप
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नोटिस जारी करें और इस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (CSDS) में लोकनीति के सह-निदेशक संजय कुमार ने महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया. FIR में उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया था. संजय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये FIR कानून का दुरुपयोग हैं और शिक्षाविद को कम से कम एक वास्तविक गलती के लिए परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है.
FIR में EC ने क्या शिकायत की?
चुनाव आयोग ने संजय पर महाराष्ट्र से जुड़ी वोटर्स लिस्ट पर भ्रम फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी. इसी बीच चुनाव विशेषज्ञ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि यह एफआईआर कानून का दुरुपयोग है. बता दें कि इसके अलावा भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने CSDS को कारण बताओ नोटस जारी किया. नोटिस में कहा गया है कि क्यों न उनकी अनुदान सहायता वापस ले ली जाए? बताया जा रहा है कि ICSSR ने कई अनियमतताओं को नोटिस किया है, जिनमें डाटा का हेरफेर और भारत के चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इसे मीडिया के साझा करना शामिल है. इससे पहले राहुल गांधी भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं और उन्होंने बताया कि इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने कई लाख वोट जोड़े जिसके बाद हम कई सीटों पर चुनाव हार गए.
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