Bank Loan: वर्ष 2018 में पीड़ित ने एक निजी बैंक से ऑटो-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण लिया था, जिसमें आरोपी ने गारंटर के रूप में उसका साथ दिया था. लेकिन समय पर किश्तें नहीं चुकाने के कारण बैंक ने रिक्शा जब्त कर लिया.
Bank Loan: महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पनवेल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कर्ज नहीं चुकाने पर एक व्यक्ति ने अपने 34 वर्षीय दोस्त की कथित तौर पर पिटाई की. यहां तक कि उसकी किडनी निकालने की धमकी भी दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना 9 अगस्त को हुई थी, लेकिन पीड़ित ने लगभग दो सप्ताह बाद 26 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार, पीड़ित अकुरली (पनवेल) का रहने वाला एक ऑटो-रिक्शा चालक है और आरोपी भी पनवेल का निवासी है. दोनों की दोस्ती एक दशक से अधिक पुरानी है. वर्ष 2018 में पीड़ित ने एक निजी बैंक से ऑटो-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण लिया था, जिसमें आरोपी ने गारंटर के रूप में उसका साथ दिया था. लेकिन समय पर किश्तें नहीं चुकाने के कारण बैंक ने न केवल रिक्शा जब्त कर लिया, बल्कि गारंटर रहे आरोपी का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया.
आरोपी दोस्त का बैंक खाता फ्रीज
घटना के दिन यानी 9 अगस्त को दोनों दोस्त बैंक पहुंचे थे. बैंक अधिकारियों ने उनसे 36,000 रुपये का बकाया चुकाने को कहा. इस सिलसिले में चर्चा करने के बहाने आरोपी अपने दोस्त को मोटरसाइकिल पर बैठाकर पनवेल के वाजेगांव स्थित अपने घर ले गया. वहां उसने कथित तौर पर दोस्त को पहले कुर्सी पर बैठाया, फिर हाथ-पैर बांध दिए और उसके मुंह में रूमाल ठूंस दिया. इसके बाद उसने उस पर हमला किया और धमकी दी कि यदि उसने जल्द ही कर्ज की रकम नहीं चुकाई तो उसकी किडनी निकाल लेगा. पीड़ित ने डर और शर्मिंदगी के चलते तुरंत पुलिस से शिकायत नहीं की. लेकिन मानसिक दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार 26 अगस्त को उसने पनवेल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पनवेल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर अब आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है.
पैसे न देने पर खून बेचने की भी धमकी
अधिकारी ने यह भी कहा कि पीड़ित ने देरी से शिकायत दर्ज कराने का कोई विशेष कारण नहीं बताया है. यह मामला न केवल दोस्ती के भरोसे पर सवाल उठाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि आर्थिक लेन-देन और कर्ज के मामलों में व्यक्तिगत रिश्ते किस तरह तनाव और हिंसा का रूप ले सकते हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तय होगी. अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने पीड़ित को बेहोश करने वाली दवा देने, उसकी किडनी निकालने और पैसे न देने पर उसका खून बेचने की धमकी दी. पुलिस ने बताया कि हमले के दौरान आरोपी ने पीड़ित की जेब से 12,300 रुपये नकद छीन लिए और फिर उसे छोड़कर भाग गया. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 127(7) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 118(1) और 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) शामिल है. पुलिस ने बताया कि इनमें धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) शामिल है.
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