Home Top News हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा कोई धर्म अपनाया तो छिन जाएगा ‘अनुसूचित जाति’ का स्टेटस

हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा कोई धर्म अपनाया तो छिन जाएगा ‘अनुसूचित जाति’ का स्टेटस

by Neha Singh
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Supreme Court SC Status Judgement

Supreme Court SC Status Judgement: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता.

24 March, 2026

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट साफ कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजारिया की बेंच ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय का कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म में धर्म बदलने पर तुरंत और पूरी तरह से अपना SC स्टेटस खो देता है.

एक साथ नहीं मान सकते दो धर्म

कोर्ट ने कहा “संविधान या संसद या राज्य विधानसभा के कानून के तहत कोई भी कानूनी फायदा, सुरक्षा या आरक्षण या हक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है या उसे नहीं दिया जा सकता है, जिसे क्लॉज 3 के अनुसार अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है। यह रोक पूरी तरह से लागू है और इसमें कोई छूट नहीं है। बेंच ने कहा, “कोई भी व्यक्ति क्लॉज 3 में बताए गए धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को एक साथ नहीं मान सकता और उसका पालन नहीं कर सकता और साथ ही वह अनुसूचित जाति का सदस्य होने का दावा भी नहीं कर सकता।”

जानें पूरा मामला

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल, 2025 को फैसला सुनाया था कि एक बार जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और एक्टिव रूप से उस धर्म को मानता और उसका पालन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने माना है कि जाति व्यवस्था ईसाई धर्म से अलग है और इसलिए उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट के नियमों का इस्तेमाल करने से रोका गया है। इसने एक शिकायतकर्ता के लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और एक क्रिमिनल केस में SC और ST (अत्याचार रोकथाम) एक्ट का इस्तेमाल किया था। आदेश से नाराज होकर, पादरी नाम के व्यक्ति ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

10 साल से ईसाई धर्म का पालन कर रहा था व्यक्ति

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ने यह साफ कर दिया है कि क्लॉज 3 में बताए गए किसी भी धर्म में बदलाव नहीं किया जा सकता। 1950 के ऑर्डर की धारा 3 के तहत, जन्म की परवाह किए बिना, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस तुरंत खत्म हो जाता है, और यह रोक “पूरी तरह” मान्य थी। कोर्ट ने कहा, ” सबूत बताते हैं कि अपील करने वाला ईसाई धर्म को मानता रहा और एक दशक से ज़्यादा समय से पादरी के तौर पर काम कर रहा है और गांव के घरों में रेगुलर रविवार की प्रार्थना करवाता है।” बेंच ने कहा, ” सभी सबूतों के आधार पर कोई शक नहीं रह जाता कि घटना की तारीख को वह ईसाई बना रहा.”

IPC और SC/ST एक्ट के तहत केस किया

पादरी चिंतादा आनंद ने 2021 में अक्कला रामी रेड्डी नाम के एक आदमी के खिलाफ इंडियन पीनल कोड और SC/ST एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत क्रिमिनल केस किया था। उनका आरोप था कि आंध्र प्रदेश के एक गांव में पादरी का काम करते समय और रविवार की प्रार्थना करते समय एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि रामी रेड्डी ने उन पर कई बार हमला किया और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और उनकी जाति के नाम पर गाली-गलौज की गई। इसके बाद पादरी ने रेड्डी पर मामला दर्ज किया.

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News Source: PTI

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