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इस राज्य में कार की सीट बेल्ट और हेलमेट किया अनिवार्य, 1 जून से लागू होगा नियम

by Live Times
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seat belts in car helmet

Sikkim Vehicle Policy : परिवहन आयुक्त-सह-सचिव राज यादव ने जारी एक आदेश में कहा कि जो कोई भी सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाएगा या सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों को लेकर जाएगा तो वह दंडनीय होगा.

22 May, 2024

Sikkim Vehicle Policy : सिक्किम सरकार ने 1 जून से राज्य में वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट और मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. परिवहन आयुक्त-सह-सचिव राज यादव ने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की भलाई की रक्षा के लिए यह आदेश जारी किया गया. उन्होंने कहा कि नियम का अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

बिना बेल्ट और हेलमेट के कटेगा चालान

परिवहन आयुक्त-सह-सचिव राज यादव ने जारी एक आदेश में कहा कि जो कोई भी सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाएगा या सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों को लेकर जाएगा, वह केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 बी (1) के तहत दंडनीय होगा. उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट पहनना हल्के मोटर वाहनों (LMV), परिवहन वाहनों (टैक्सी और वाणिज्यिक) और गैर-परिवहन वाहनों (निजी और सरकारी) के लिए लागू होगा. इसी तरह दोपहिया वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीएमवी अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनना होगा.

सीएमवी अधिनियम की धारा 194 C के तहत होगा दंडनीय

परिवहन अधिकारी ने कहा कि जो कोई भी मोटरसाइकिल चलाता है तो धारा 129 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करता है या मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देता है. तो वह सीएमवी अधिनियम की धारा 194 C के तहत दंडनीय होगा. परिवहन सचिव ने कहा कि यह आदेश 1 जून से लागू होगा.

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