Punjab-Haryana Border: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया है.
10 July, 2024
Punjab-Haryana Border: पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटाए जाएंगे. इस बाबत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने एक आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि हरियाणा सरकार अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटाए, जिससे यहां पर वाहनों का आवागमन सामान्य हो सके. यह निर्देश पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा को सील करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट की ओर से आया है.
फरवरी में लगाए थे बैरिकेड्स
गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन के दौरान हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फरवरी, 2024 में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे. इसका मकसद पंजाब से आ रहे किसानों को दिल्ली जाने से रोकना था. दरअसल, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी.
कानून कार्रवाई करे हरियाणा सरकार
वहीं, पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने कहा कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिनों के भीतर बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया है. वहीं, अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो वह कानून के अनुसार निवारक कार्रवाई कर सकती है.
किसे हो रही थी परेशानी
फरवरी से ही शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स के चलते नेशनल हाईवे-44 बंद पड़ा है. ऐसा किसान आंदोलन की वजह है. इसके चलते खासतौर से अंबाला के दुकानदार, व्यापारी और छोटे-बड़े रेहड़ी फेरी वाले भुखमरी की कगार पर आ गए हैं. पिछले कई महीनों से शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए अंबाला के व्यापारियों ने अभियान छेड़ रखा है. व्यापारियों ने तो शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए गृहमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था.
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