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Lakhimpur Kheri violence: सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को मिली जमानत, लखनऊ या दिल्ली में रहने का दिया निर्देश

by Live Times
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Lakhimpur Kheri violence: SC grants bail to Ashish Mishra, directs trial court to expedite hearing

Lakhimpur Kheri violence: सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समयसीमा तय करने का निर्देश दिया.

Lakhimpur Kheri violence: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा से संबंधित मामले में जमानत दे दी. इस हिंसा में कुल 8 लोगों की जान चली गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण भयावह घटना करार देते हुए आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है.

117 गवाहों में से अब तक सिर्फ 7 की हुई जांच

सोमवार को सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में किसानों को भी जमानत दी और ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया. सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाया गया है, हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से अब तक सात की जांच की जा चुकी है. हमारे विचार में मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है. पीठ ने यह भी कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को लंबित अन्य समयबद्ध या जरूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए समय-सारिणी तय करने का निर्देश देते हैं, लेकिन लंबित विषय को प्राथमिकता देते हैं.

वाहन से कुचलकर गई थी 4 किसानों की जान

गौरतलब है कि जिले में हिंसा तब भड़की थी जब किसानों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया था. चार किसानों को एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन ने कुचल दिया था और इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई, जिससे आक्रोश फैल गया था.

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