New Digital Media Policy 2024 : योगी सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी है. इसके माध्यम से सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर घर बैठकर 2 से 8 लाख रुपये कमा सकते हैं.
30 August, 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है. इस नीति के तहत देश के सबसे बड़े सूबे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं. इस कानून के अनुसार, उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है. साथ ही सोशल मीडिया पर काम करने वाली कंपनियों के लिए विज्ञापन देने की व्यवस्था की गई है. मालूम हो कि अभी तक संविधान में IT एक्ट की धारा 66 (E) और 66 (F) के तहत सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सजा का प्रावधान है.
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को होगा लाभ
इस नई पॉलिसी के तहत एक बड़ा लाभ यह भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X (पूर्व ट्विटर), फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम) पर अच्छे व्यूज लाने वाले इंफ्लूएंसर घर बैठकर 2 से 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. इस नीति के माध्यम से रील, वीडियो, पोस्ट और X (ट्वीट) के तौर पर ऐसा कंटेंट बनाने वाले लोगों का हौसला बढ़ाया जाएगा, जिसमें सरकार की कामयाबियों और स्कीमों का प्रभाव दिखेगा. इसके अलावा, योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मीडिया नीति 2024 लेकर आई है.
अभिव्यक्ति का गला घोंटना चाहती है सरकार
वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार अब सोशल मीडिया पर कब्जा जमाना चाहती है और उसे अब किसी भी तरह का डर नहीं है. कांग्रेस ने BJP पर सवाल उठाया कि क्या अब पार्टी सोशल मीडिया पर भी अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटना चाहती है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या अब BJP इस देश के अंदर पार्टी और सरकार की आलोचना को देश विरोधी कंटेंट बताकर सजा देगी? उन्होंने कहा कि विपक्ष की मजबूत आवाज उठाने के बाद मोदी सरकार को ब्रॉडकास्ट बिल, 2024 वापिस लेना पड़ा. क्या अब सरकार चोर दरवाजे से ऐसे बिल लाकर माहौल बनाने की कोशिश करेगी?
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