2 Feb 2024
यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने का आदेश
ज्ञानवापी व्यासजी तहखाना में पूजा के मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिसमें मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने तहखाना में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है । न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है । इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी । तहखाना में पूजा करने के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई । अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद ने मुस्लिम पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा तो अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हिंदू पक्ष कि ओर से पक्ष से रखा । मुस्लिम पक्ष की मांग है कि पूजा पर रोक लगा दी जाए । हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के लिए कहा है । कोर्ट ने कहा कि संरक्षित स्थल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही कोई निर्माण होना चाहिए । हाईकोर्ट ने कहा कि व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी ।
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