Income Tax Act 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स Act 2026 लागू हो जाएगा, जिससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
2 February, 2026
1 फरवरी को देश का आम बजट पेश हुआ. इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इनकम टैक्स फाइलिंग को आसान बना दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स Act 2026 लागू हो जाएगा यानी टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया बदल जाएगी. यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा जो कठिन था. सरकार ने टैक्स फाइलिंग को और आसान और पारदर्शी बना दिया है. यहां जानें इनकम टैक्स Act 2026 में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और आपको कैसे मदद मिलेगी.
रिवाइज्ड आईटीआर भरने की समय-सीमा बढ़ी
बजट 2026 में रिवाइज्ड आईटीआर भरने की समय-सीमा को बढ़ा दिया गया है. अब टैक्सपेयर रिवाइज्ड आईटीआर 31 मार्च तक भर सकते हैं. पहले रिवाइज्ड आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी लेकिन अब आप 31 मार्च तक अपना आईटीआर भर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको एक मामूली फीस देनी होगी. यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो टैक्स फाइलिंग करते समय गलतियां करते हैं.
ITR भरने की समय-सीमा
व्यक्तिगत आईटीआर भरने के लिए समय सीमा पहले जैसी ही है. ITR-1 और ITR-2 भरने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है. वहीं नॉन- ऑडिट बिजनेस मामलों और ट्रस्ट्स के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.
अपडेटेड रिटर्न की सुविधा
एक बड़ा सुधार यह है कि अब अगर टैक्सपेयर्स अपने पहले फाइल किए गए ITR में दिखाए गए नुकसान की रकम को कम करते हैं, तो वे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे. यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा और पुराने और नए दोनों इनकम टैक्स कानूनों पर लागू होगा.
NIL TDS सर्टिफिकेट
बजट 2026 ने छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. अब NIL डिडक्शन सर्टिफिकेट पाने के लिए एक नया नियम-आधारित ऑटोमेटेड सिस्टम लागू किया जाएगा. इससे टैक्सपेयर्स को बार-बार आवेदन करने और डिपार्टमेंट की देरी से राहत मिलेगी और उनका समय बचेगा.
विदेशी संपत्ति खुलासा योजना
सरकार ने छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक बार की, छह महीने की स्पेशल स्कीम की घोषणा की है, जिससे वे बिना किसी डर के अपनी विदेशी इनकम या संपत्ति घोषित कर सकते हैं. इस योजना के तहत, छात्र, युवा प्रोफेशनल, टेक कर्मचारी और विदेश में रहने वाले NRI सीमित मूल्य की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा बिना किसी बड़ी पेनल्टी के डर के कर पाएंगे.
ओवरसीज टूर पैकेज पर घटा टैक्स
विदेश यात्रा करने वालों को भी बजट में बड़ी राहत दी गई है. सरकार ने ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस की दर घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है. इससे पहले यह 5 से 20 प्रतिशत थी.
रियल एस्टेट में किसे फायदा
रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को भी आसान बनाया गया है. जब नॉन-रेजिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, तो TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटने की ज़िम्मेदारी अब रेजिडेंट खरीदार की होगी.
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