KYC UPDATE: RBI ने KYC प्रक्रिया को आसान और ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब बैंक ग्राहकों को समय पर सूचित करेंगे और निष्क्रिय खातों को दोबारा सक्रिय करने के लिए तकनीकी व स्थानीय सहयोग का सहारा लिया जाएगा.
KYC UPDATE: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को रोकने के लिए ‘जानें अपने ग्राहक (KYC)’ नियमों में बड़ा बदलाव का प्रस्ताव रखा है. शुक्रवार को जारी किए गए ड्राफ्ट सर्कुलर में आरबीआई ने केवाईसी अपडेट और निष्क्रिय खातों (Dormant Accounts) को लेकर आ रही परेशानियों का समाधान करने की बात कही है. इस बदलाव से लाखों ग्राहकों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है. बता दें, इन नए प्रस्तावों पर 6 जून 2025 तक सभी पक्ष अपने सुझाव दे सकते हैं.
KYC अपडेट करना होगा अब और भी सरल
RBI ने यह माना है कि केवाईसी अपडेट को लेकर कई मामलों में ग्राहक परेशानी का सामना कर रहे हैं, विशेषकर वे खाते जो सरकारी योजनाओं जैसे DBT, EBT या जनधन के तहत खोले गए हैं. नए प्रस्ताव के अनुसार, KYC अपडेट के लिए डिजिटल और ग्राहक-केंद्रित प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ग्राहकों को बार-बार बैंक शाखाओं के चक्कर न काटने पड़ें.
बैंकों को ग्राहकों को देना होगा अग्रिम नोटिस

अब बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने ग्राहकों को KYC अपडेट की जरूरत के बारे में कम से कम तीन बार अग्रिम सूचना दें. इसका उद्देश्य ग्राहकों को समय रहते केवाईसी अपडेट करने का मौका देना है और बैंकिंग सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा से बचाना है.
इनएक्टिव अकाउंट्स को दोबारा एक्टिव करने की सुविधा
रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो खाते इनऑपरेटिव हो गए हैं, उन्हें फिर से सक्रिय करने के लिए अधिकृत बिजनेस कॉरस्पोंडेंट (Business Correspondent) की मदद ली जा सकती है. इसके अलावा, जिन बैंकों के पास वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP) की सुविधा है, वे ग्राहकों की मांग पर यह सेवा उपलब्ध कराएंगे.
सभी शाखाओं में अनिवार्य KYC सुविधा
RBI ने निर्देश दिया है कि सभी बैंक शाखाओं में केवाईसी अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, विशेषकर उन खातों के लिए जिनमें बिना दावे की रकम या लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है. इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के ग्राहकों को भी सुविधा मिल सकेगी.
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