Home शिक्षा उम्र, कैटेगरी और मेरिट पर मिलेगा ट्रांसफर, हरियाणा सरकार ने लागू की नई पॉलिसी

उम्र, कैटेगरी और मेरिट पर मिलेगा ट्रांसफर, हरियाणा सरकार ने लागू की नई पॉलिसी

by Live Times
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Haryana Teacher Policy

Haryana Teacher Policy: हरियाणा कैबिनेट ने सोमवार को डिस्ट्रिक्ट टीचर्स के लिए एक नई कैडर चेंज पॉलिसी को मंजूरी दी, ताकि ट्रांसफर फेयर और आसान हो सकें.

10 December, 2025

Haryana Teacher Policy: हरियाणा सरकार ने टीचर ट्रांसफर करने की नीति में बदलाव कर इसे और आसान कर दिया है. हरियाणा कैबिनेट ने सोमवार को डिस्ट्रिक्ट टीचर्स के लिए एक नई कैडर चेंज पॉलिसी को मंजूरी दी, ताकि ट्रांसफर फेयर, ट्रांसपेरेंट और आसान हो सकें. एक ऑफिशियल बयान में कहा गया कि यह फैसला यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में लिया गया.

मेरिट पर मिलेगा ट्रांसफर

नई पॉलिसी 2018 के नियमों की जगह लेगी और प्राइमरी टीचर्स (PRT/JBT), हेड टीचर्स और क्लासिकल और वर्नाक्यूलर टीचर्स के वॉलंटरी ट्रांसफर के लिए मेरिट-बेस्ड, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन सिस्टम का इस्तेमाल करेगी. टीचर्स को 1 अप्रैल, 2026 से पहले उनकी नई पोस्टिंग मिल जाएगी. पॉलिसी में मुश्किल पोस्टिंग, लोकेशन की दिक्कतों और टीचर्स के सही बंटवारे जैसे मुद्दों पर विचार किया गया है.

टीचर्स को मिलेंगे पॉइंट्स

मेरिट पॉइंट्स मुख्य रूप से उम्र (60 पॉइंट्स तक) के आधार पर होंगे. महिला टीचर्स और स्पेशल कैटेगरी, जैसे कि दिव्यांग टीचर्स, गंभीर बीमारियों वाले टीचर्स, विधवाओं, तलाकशुदा, 40 साल से ज़्यादा उम्र के अविवाहित टीचर्स, मिलिट्री स्टाफ के जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स (20 तक) हैं. जिन टीचर्स पर बड़ी पेनल्टी लगी है, उनके 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे. टीचर्स की एक खास कैटेगरी को 80 पॉइंट्स मिलेंगे. इसमें 12 महीने के अंदर रिटायर होने वाले टीचर्स, गंभीर रूप से बीमार टीचर्स, 70 परसेंट से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले टीचर्स और 10 साल से कम उम्र के बच्चों वाली विधवा टीचर्स शामिल हैं.

कहां ट्रांसफर नहीं होंगे टीचर्स

जिन जिलों में ज़रूरी संख्या के 95 परसेंट से कम स्टाफ है, वहां से ट्रांसफर की इजाज़त नहीं होगी. नूंह जिले में मेवात के लिए भर्ती हुए टीचर्स बाहर नहीं जा सकते. यह पॉलिसी टीचर्स को ट्रांसफर ऑर्डर जारी होने के पांच दिनों के अंदर शिकायत करने की भी इजाज़त देती है, जिसे एक खास कमेटी तीन दिनों में हल करेगी. पुरानी पॉलिसी के तहत पेंडिंग केस 2018 के नियमों के तहत चलते रहेंगे.

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