Home Top News इमरान खान को तोशाखाना केस में जमानत, जानें क्या जेल से बाहर आएंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम

इमरान खान को तोशाखाना केस में जमानत, जानें क्या जेल से बाहर आएंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम

by Divyansh Sharma
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Former Pakistan PM Imran Khan Bail Toshakhana Case come out case jail

Former Pakistan PM Imran Khan Bail: इस्लामाबाद HC ने दो बांड पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम और PTI के संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली.

Former Pakistan PM Imran Khan Bail: पाकिस्तान में इस समय रातनीतित हलचल तेज है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता जमकर बवाल कर रहे हैं.

इस बीच पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने इमरान खान को दूसरे तोशाखाना मामले में जमानता दे दी है.

इमरान खान को 5 अगस्त को किया था गिरफ्तार

दरअसल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियांगुल हसन औरंगजेब ने 10 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो बांड पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली.

बता दें कि इमरान खान को पिछले साल 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. ऐसे में अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि 474 दिन से जेल में बंद इमरान खान को कब रिहा किया जाएगा.

हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आदेश दे दिया है कि उन्हें जमानत के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा, अगर ऐसा करने में वह विफल होते हैं, तो उनकी जमानत खारिज की जा सकती है.

इससे पहले गुरुवार (14 नवंबर) को पाकिस्तान की एक अदालत ने दूसरे तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

बता दें कि दूसरे तोशाखाना मामले में दोनों पर आरोप लगा था कि उन्होंने सरकारी नियमों का उल्लंघन कर उपहारों को रियायती कीमतों पर बाजार में बेच कर राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाया.

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फर्जी निकाह-साइफर केस में भी मिली जमानत

इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस मामले में 13 जुलाई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, इसी दौरान इद्दत यानी फर्जी निकाह मामले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहा कर दिया गया था.

बता दें कि साल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनकी सरकार को गिराए जाने के बाद से इमरान खान को दर्जनों मामलों में आरोप तय किए गए हैं.

तोशाखाना और फर्जी निकाह के अलावा साइफर केस यानी सीक्रेट लेटर चोरी मामले में भी उन्हें 3 जून को रिहा कर दिया गया था. पहले तोशाखाना मामले में उन्हें 14 साल की सजा रद्द कर 1 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था. बता दें कि दूसरा तोशाखाना मामला पहले तोशाखाना मामले का फॉलोअप था.

हालांकि, इन मामलों में रिहा होने के बाद भी इमरान खान के जेल से बाहर आने संभावना बेहद कम है. क्योंकि वह पिछले साल मई में हुए दंगों से संबंधित कई मामलों में भी गिरफ्तार हैं.

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