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पॉक्सो मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने बंद किया केस

by Rishi
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Brijbhushan Sharan Singh

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जून 2023 को कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी। इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत नहीं मिले.

Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस को बंद करने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद यह मामला अब समाप्त हो गया है.

दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जून 2023 को कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी। इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत नहीं मिले, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को आगे बढ़ाया जा सके. कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इसे स्वीकार कर लिया और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले को बंद करने का आदेश दिया.

शिकायतकर्ता ने नहीं किया विरोध

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का कोई विरोध नहीं किया। इससे पहले 1 अगस्त 2023 को कथित पीड़िता और उसके पिता ने भी पुलिस की जांच पर संतुष्टि जताई थी और कैंसिलेशन रिपोर्ट के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी. इस बात ने कोर्ट के फैसले को और मजबूत किया, क्योंकि शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कोई असहमति नहीं जताई गई.

बृजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया

पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने खुशी जाहिर की और इसे सत्य की जीत बताया. उन्होंने कहा, “पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामला निरस्त हुआ, यह मेरे लिए बड़ी राहत है. सत्य की जीत हुई है और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता.” उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला उनके लिए न केवल कानूनी जीत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच हमेशा सामने आता है.

मामले का पृष्ठभूमि

बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले ने देश भर में खासा सुर्खियां बटोरी थीं और भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज पर भी सवाल उठे थे. हालांकि, दिल्ली पुलिस की जांच में इन आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी.

कोर्ट का फैसला और इसका महत्व

पटियाला हाउस कोर्ट का यह फैसला बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक बड़ी कानूनी राहत है. यह मामला उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर लंबे समय से छाया हुआ था. कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, और इसे उनके लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला बंद हो गया है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अन्य यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले अभी भी लंबित हैं।. इन मामलों में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, और कोर्ट में सुनवाई जारी है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बृजभूषण शरण सिंह को इन मामलों में भी राहत मिलती है या नहीं.

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