केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम कर रहे अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले का स्वागत किया और केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया है.
New Delhi: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब उन कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जो अपने इंक्रीमेंट के एक दिन पहले रिटायर होंगे. भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि अपनी वार्षिक वेतनवृद्धि तिथि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उनको स्वीकार्य पेंशन की गणना के उद्देश्य से वेतन वृद्धि पाने के पात्र होंगे. यह कदम इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है.
30 जून/31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को होगा फायदा
कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी 1 जुलाई/1 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा, जो देय होने से एक दिन पहले यानि 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें पेंशन दी जा सके. मालूम हो कि सरकार के मौजूदा नियम कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को अपनी वेतनवृद्धि तिथि के रूप में चुनने की अनुमति देते हैं.
एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने फैसले का किया स्वागत
कार्मिक मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी/1 जुलाई को वेतनवृद्धि की गणना केवल स्वीकार्य पेंशन की गणना के उद्देश्य से की जाएगी, न कि अन्य पेंशन लाभों की गणना के उद्देश्य से. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम कर रहे अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले का स्वागत किया और केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया है. महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने भी सरकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ देने का अनुरोध किया है. मालूम हो कि केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी हैं.
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