Online Gaming Bill : केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और विनियमन विधेयक 2025 पेश कर दिया गया है. ये विधेयक ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए पास किया गया है.
Online Gaming Bill : केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद के मॉनसून सत्र में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और विनियमन विधेयक 2025 पेश कर दिया है. यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करता है और साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर रोक लगाने का काम करता है. इसका लक्ष्य युवाओं के बीच चल रहे जोखिम भरे गेमिंग ऐप्स से बचाना है जो उन्हें आर्थिक संकट में धकेल देते हैं. सरकार की माने तो इससे वित्तीय धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाया जा सकता है.
अश्विनी वैष्णव ने दिया बयान
इस विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित कानून नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है. ये विधेयक नवाचार को बढ़ावा देगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की माने तो देश में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उदय से नागरिकों को बहुत फायदा पहुंचा है. लेकिन इसके साथ ही कई नए जोखिम भी सामने आए हैं, जिससे यह सुनिश्चित करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि समाज को प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के संभावित नुकसान से बचाया जाए.
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ये समस्याएं हुई उत्पन्न
इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को आगे बढ़ाने में मदद करता है. इसके साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, एड और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने का काम करता है. यह विधेयक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए और ऑनलाइन लॉटरी तक, सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी गतिविधियों को भी गैरकानूनी घोषित करता है और साथ में इसपर रोक लगाने के भी काम करता है.
आत्महत्या जैसी गंभीर परिणामों का जन्म
गौरतलब है कि सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एप से लत, वित्तीय नुकसान और आत्महत्या जैसे गंभीर नतीजों पर रोक लगाने का काम किया जा सकता है. इसके अलावा, यह डिजिटल क्षेत्र के राष्ट्रीय कानूनों को दुनिया में संबंधित गतिविधियों से जुड़े मौजूदा कानूनों जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 और कई अन्य राज्य सरकार के कानून के हिसाब से बनाता है, जहां सट्टेबाजी और जुआ जैसे चीजे प्रतिबंधित हैं.
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